यूपी में अब तबादले के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे शिक्षक, योगी सरकार ने बनाई नीति

प्राइमरी व जूनियर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों को अक्सर अपने तबादले के लिए प्रेशसन होते देखा गया है। कई बार कोई बड़ी समस्या होने पर भी शिक्षक अपने परिवार के पास नहीं रह पाते। योगी सरकार ने अब ये राह आसान कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब प्राइमरी व जूनियर सरकारी शिक्षकों का तबादला या समायोजन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को 25 स्कूलों का विकल्प देना होगा।
तबादले व समायोजन की नीति बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख दीपक कुमार ने जारी कर दी है। 10 दिन के अंदर इसका पोर्टल खोल दिया जाएगा। तबादले या समायोजन में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे हैं उन्हें समायोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, आवेदन करने का रास्ता उनके लिए खुला रहेगा। अगर सरप्लस शिक्षकों में दिव्यांग, असाध्य या गंभीर रोग रोगी, एकल अभिभावक हैं तो उन्हें छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाएगा।
ये प्रक्रिया ठीक से पूरी हो सके इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में 5 लोग होंगे - मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य, वित्त व लेखाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसमें सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों वाले स्कूलों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यकता वाले स्कूलों की सूची इस क्रम में तैयार की जाएगी- शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक और ऐसे स्कूल जहां दो से अधिक हैं लेकिन आरटीई के मानकों के मुताबिक रिक्तियां हैं।
एम ही जिले के अंदर तबादला या समायोजन सरप्लस से आवश्यकता वाले स्कूलों में किया जाएगा। किसी भी आवश्यकता वाले स्कूल से तबादले नहीं किए जाएंगे। सरप्लस और आवश्यकता वाले स्कूलों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। पहले सरप्लस स्कूलों वाले अध्यापक-अध्यापकों से आवश्यकता वाले 25 स्कूलों का विकल्प लेते हुए तबादला किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया होगा तो वरीयता तय करने के मानक भी तय किए गए हैं। शिक्षक अपनी इच्छानुसार स्कूलों का चयन कर सकेंगे।
इसके बाद दूसरे चरण में सरप्लस शिक्षकों वाले स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर से ज़रूरत वाले स्कूलों में करेगा। स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या अवरोही क्रम में बनाते हुए यह समायोजन या तबादला किया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं उन स्कूलों में तीन शिक्षक, एकल शिक्षक वाले स्कूलों में दो और बाकी स्कूलों में मानकों के मुताबिक शिक्षक तैनात किए जाएंगे। यदि उस ब्लॉक में खाली जगह नहीं है तो सरप्लस शिक्षक को और दूसरे ब्लॉक में भेजा जा सकता है। सरप्लस शिक्षकों को उनके वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा और उन्हें क्रमश: शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक आदि स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।
ये होंगे वरीयता तय करने के मानक
सेवा के लिए एक अंक-अधिकतम 10 अंक
असाध्य या गंभीर रोग (स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे)- 15 अंक
दिव्यांग अध्यापक(स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे) 10 अंक
सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी के जिले में- 10 अंक
एकल अभिभावक- 10 अंक
महिला अध्यापिका 10 अंक
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 5 अंक
राज्य पुरस्कार प्राप्त 3 अंक
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