उप्र सरकार किसानों को देगी 'सर्वहित बीमा' का तोहफा

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। यूपी की अखिलेश सरकार ने किसान और उसके परिवार के लिए 'सर्वहित बीमा' योजना लागू करने का निर्णय लिया है। 75 हजार रुपये से कम वार्षिक आय पर ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना से ज्यादा-ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी एडीएम (प्रशासन) को सौंपी गई है। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी भी योजना का लाभ दूसरे व्यवसाय में लगे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे।
बीमा से जुड़ी मुख्य बातें
1- परिवार के मुखिया को दुर्घटना पर बीमा का लाभ
2- उसके परिवार के सभी सदस्यों को दुर्घटना के बाद इलाज की सुविधा मिलेगी
3- इस योजना का लाभ उठाने वाले बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा
4- प्रीमियम के भुगतान से पॉलिसी एक वर्ष के लिए मान्य होगी
5- इसके बाद इसे हर साल बढ़ाया जाएगा
6- यह योजना 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी
7- मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ
8- दुर्घटना के उपरान्त चिकित्सा की स्थिति में 2.50 लाख रुपए तक की चिकित्सा
जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे
योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर संस्थागत वित्त विभाग, संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशक नोडल एजेंसी होंगे। जो योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। वहीं जिलाधिकारी योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी तथा मिशन अधिकारी होंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। एडीएम ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी विकास संबंधित विभागों के समन्वयक रहेंगे
दावों को अपर्याप्त या अनौचित्य आधारों पर अस्वीकृत करने तथा चिकित्सालयों को बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान न करने पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का निर्णय बीमा कंपनी पर बाध्य होगा। यदि परिवार का मुखिया बीमा दावा संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने में तीन माह से अधिक, लेकिन बीमा अवधि की समाप्ति के एक माह बाद तक विलंब होने की स्थिति में एक माह तक विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा।
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