तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को सरकार देने जा रही है ये राहत

केन्द्र सरकार ने तीन तलाक को खत्म करने का फैसला पहले ही सुना दिया था और अब राज्य सरकार भी इस दिशा में सराहनीय कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को 6000 रुपए सालाना पेंशन देने का फैसला किया है।
ट्रिपल तलाक बिल संसद में पास होने के बाद केन्द्र सरकार ने राज्यों को ये नोटिस जारी कर दी है। योगी सरकार ने इसपर तुरंत संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने तलाक पीड़िताओं से मुलाकात की उन्हें पेंशन देने का वादा भी किया है। वित्त मंत्रालय ने 6000 रुपए सालाना की राशि तय की है। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक साल में 273 तीन तलाक के मामले दर्ज हुए हैं।
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इससे पहले भी यूपी सरकार तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को नि:शुल्क केस लड़ने की सुविधा दी है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री व्यवस्था बना रहा है। इस साल 25 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं से कहा था कि जिनके पास आवास नहीं हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास से घर दिया जाएगा। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना या फिर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। वक्फ संपत्तियों में भी इन्हें कैसे हक मिले, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी होने चाहिए।
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