25 दिसंबर की रात से खाता संचालित नहीं कर सकेंगे ग्राम प्रधान, सरकार का आदेश जारी

यूपी में ग्राम प्रधानों (Gram Pradhan) का कार्यकाल 25 दिसंबर यानि क्रिसमस-डे पर पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रधानों (Gram Pradhan) को गांव में किसी भी तरह का विकास कार्य करने का अधिकार नहीं रहेगा। गांवों में प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। महज चंद घंटों की बची प्रधानी (Gram Pradhan) पर सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से लॉक लगाने की तैयारी कर ली है। 25 दिसंबर को कार्यकाल समापत होते ही उनके सारे अधिकारियों के साथ ही ग्रामसभा (UP Panchayat) के खाते पर रोक लगा दी जाएगी। ग्राम प्रधान (Gram Pradhan) पैसा न निकाल सकें, इसके लिए यूपी सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से सख्त कदम उठा गया है। अब नए साल पर ग्राम निधि के खातों में आने वाली 15 वें वित्त आयोग की किस्त का लाभ वह नहीं उठा सकेंगे। वहीं, अब इसका फायदा नए प्रधानों (Gram Pradhan) को शपथ लेते ही मिलेगा।
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ग्राम प्रधान (Gram Pradhan) पैसा न खर्च कर इसके संबंध में यूपी सरकार में पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के जारी होते ही यूपी के ग्राम प्रधानों (Gram Pradhans) को एक बड़ा झटका भी लगा है। बता दें, ग्राम प्रधानों (Gram Pradhans) की तरफ से मांग थी कि चुनाव तक इस पर रोक ना लगाई जाए, उन्होंने विकास कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए ग्रामसभा (UP Panchayat) के खाते का संचालन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन यूपी सरकार (Uttar Pradesh Government) ने इनके खातों को 25 दिसंबर की अर्द्धरात्रि से ही सीज करने का आदेश दे दिया है।
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निदेशक ने आदेश में कहीं ये बात
यूपी में पंचायती चुनाव (UP Panchayat Election) नजदीक हैं, उससे पहले ही योगी सरकार अपने हिसाब में जुट गई है। ग्राम प्रधान (Gram Pradhan) पैसा न खर्च कर सकें, इस संबंध में 23 दिसम्बर को एक आदेश पंचायती निदेशक की तरफ से जारी किया गया है, उनकी तरफ से जारी किए गए आदेश में जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से धनराशि के अंतरण पर 25 दिसम्बर की अर्धरात्रि के बाद संचालन पर रोक लगाने की अपेक्षा की गई है। इस आदेश के बारे में यह भी कहा गया है कि सभी ग्राम पंचायतों (UP Panchayat) के खाता को नियत तिथि के बाद तत्काल अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को सौंपी गई है। यही नहीं, किंजल सिंह की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है और उक्त तिथि के बाद शासन द्वारा नामित अधिकारी ही ग्राम पंचायतों (UP Panchayat) के खाते का संचालन कर सकते हैं। इस बारे में निदेशक की तरफ से स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधान (Gram Pradhan) द्वारा एफटीओ अप्रूव किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बंधित सचिव, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी।
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समय से इस बार नहीं हो रहे चुनाव
यूपी पंचायती चुनाव (UP Panchayat Election) की सरगर्मी इस समय ठंडक में बढ़ गई है। इस बार पंचायती चुनाव गर्मी में कराने के लिए सरकार (Uttar Pradesh Government) अब तय कर चुकी है। बता दें कि यूपी में 25 दिसंबर को प्रधानी (Gram Pradhan) का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस संबंध में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल अब 25 दिसम्बर को पूरा भी हो रहा है। इस संबंध में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) इस बार समय से सम्पन्न नहीं कराया जा सका। ऐसे में अब सरकार (Uttar Pradesh Government) मार्च महीने में चुनाव कराने का पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों (UP Panchayat) व वार्डों के परिसीमन तक का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसके बाद सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से जल्द ही आरक्षण का फार्मूला भी तय कर दिया जाएगा। शासन की तरफ से यह काम पूरा होते ही ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ग्रामसभाओं के आरक्षण का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। वहीं, जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण की जानकारी भी फरवरी के तीसरे सप्ताह मिल पाएगी। इसके बाद में आगे चुनाव की कार्रवाई शासन (Uttar Pradesh Government) की तरफ से की जाएगी। बता दें, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मार्च महीने में समाप्त हो रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी कार्यभार को संभालेंगे।
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