सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में होगा एसटीएफ का गठन

आए दिन बच्चों के हिंसा से संबधित घटनाएं सुनाई देती हैं। इसपर गौर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए।
पॉक्सो ऐक्ट के मुकदमों की तेज पैरवी, कार्रवाई पर नजर रखने और समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जिन जिलों में एएसपी क्राइम के पद हैं, वहां उन्हें इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बाकी जगह राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।
डीआईजी कानून एवं व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि एडीजी जोन के स्टाफ ऑफिसर जोन के सभी जिलों का रेकॉर्ड जोनल ऑफिस में रखेंगे। एडीजी जोन समय-समय पर समीक्षा करके मातहतों को निर्देश देंगे। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता का बयान महिला एसआई ही दर्ज करवाएं। मेडिकल के दौरान पीड़िता और आरोपियों की डीएनए प्रोफाइलिंग जरूर करवाई जाए। दो माह के अंदर विवेचना पूरी कर 30 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाए।
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