SC का आदेश- मूवी से पहले हॉल में चलेगा राष्ट्रगान, दिखाना होगा तिरंगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया है कि देशभर के सभी सिनेमाहॉलों में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी होगा। यही नहीं इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा नजर आना चाहिए। साथ ही राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना होगा।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश एक हफ्ते में लागू करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों के सचिवों ने कोर्ट के इस आदेश का सर्कुलर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश करने की सहमति दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि राष्ट्रगान का कॉमर्शियल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर प्रिंट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप नहीं बजाया जा सकता, राष्ट्रगान का फुल वर्जन ही बजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त भी तय की है कि राष्ट्रगान के वक्त सिनेमाहॉल के दरवाजे बंद रखे जाएंगे।
इस जनहित याचिका को श्याम नारायण चौकसे की तरफ से दायर किया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रगान को सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में गाने के बारे में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चाहिए।
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