रेल सफर के दौरान कोई आईडी साथ रखने की ज़रूरत नहीं, बस कर लें ये काम

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप कोई पहचान पत्र रखना भूल गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी हार्ड कॉपी के भी अपना काम चला सकते हैं लेकिन आपके पास डिजी लॉकर में आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी होनी चाहिए। यानि अगर आपने इन दोनों की डिजिटल कॉपी अपने डिजी लॉकर में रखी है तो रेलवे इसे वैलिड मानेगा।
गौरतलब है कि सरकार ने भारतीय नागरिकों को क्लाउड आधारित इस प्लेटफार्म पर अपने कुछ अति महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित करने की सुविधा दे रखी है। इसी को डिजी लॉकर कहा जाता है।
रेलवे ने कहा है कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को कानूनी पहचान पत्र माना जाता है और अगर कोई व्यक्ति डिजी लॉकर में लॉगइन करके इनकी सॉफ्ट कॉपी दिखाता है तो भी इसे वैलिड आईडी प्रूफ माना जाएगा।
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 'आधार कार्ड' और 'ड्राइविंग लाइसेंस' को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने का विकल्प दिया गया है। सीबीएसई के छात्र डिजिटल मार्कशीट के लिए भी डिजी लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड भी जोड़ सकते हैं।
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