फ्रॉड से बचने के लिए रेलवे ने टिकट में लागू किया नया नियम

रेलवे ने अनारक्षित टिकट लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। नियम के मुताबिक अब 199 किलोमीटर के दायरे में सफर के लिए लिया जाने वाला अनारक्षित टिकट सिर्फ तीन घंटे तक ही वैध रहेगा। 1 मार्च से लागू हुए इस नियम के अनुसार टिकट खरीदने के तीन घंटे के अंदर या उस रूट पर जाने वाली पहली ट्रेन में सफर करने के लिए ही मान्य होगा। इसके साथ ही 199 किलोमीटर के अंदर वापसी की यात्रा के लिए साथ में ही लिया जाने वाला टिकट अब नहीं दिया जाएगा।
टिकटों में बार कोडिंग सिस्टम शुरू
रेलवे ने टिकटिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लामे औप राजस्व घाटे से बचने के लिए अनारक्षित टिकटों में बार कोडिंग सिस्टम शुरू किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि राजधानी दिल्ली के तीन स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बार कोडिंग सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। बार कोडिंग प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन तीनों स्टेशनों में शुरू किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड (ट्रैफिक) के सदस्य मो. जमशेद ने बताया कि अवैध टिकटों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, जिससे रेलवे पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब रेलवे इनफॉर्मेशन सेंटर (CRIS) ने फर्जीवाड़े से निपटने के लिए अनारक्षित टिकटों पर इनक्रिप्टेड QR कोड प्रिंट करने का फैसला लिया है। यह कोड थर्मल प्रिंटर के जरिए डाला जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोई स्टाफ टिकट चेक करेगा तो वह इनक्रिप्टेड कोड को स्कैन करके टिकट की वैधता का पता कर सकेगा। टिकट की फोटो कॉपी या कोई जानकारी मिटाकर उसकी जगह कुछ भरने जैसी चीजें स्कैन में आ जाएंगी।
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