उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएससी) के पीसीएस-2024 (प्रारम्भिक) व आरओ- एआरओ-2023 (प्रारम्भिक) दो दिवस में कराने के निर्णय पर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रतियोगी छात्र ने सोमवार से आयोग के बाद दो दिवसीय परीक्षा और नर्मलाइजेशन के विरोध में महान्दोलन शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी ओर आयोग 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा करने पर अडिग है। पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा के लिए चयनित प्रदेश के 41 जिलों को जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधी दिशानिर्देश जारी कर आयोग ने परीक्षा को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
आयोग के सचिव अशोक कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि परीक्षा पूर्व निर्धारित तारीखों पर आयोजित होगी। परीक्षा प्रयागराज समेत राज्य के 41 जिलों में दो सत्रों (सुबह 9.30-11.30 बजे और दोपहर 2.30-4.30 बजे) में होगी। इसके लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थित संचालन के विस्त्रत निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों के विरोध के बीच आयोग ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर उप प्रधानाचार्य/ वरिष्ठ एवं परीक्षा कार्य में अनुभवी शिक्षक को सह केंद्र व्यवस्थापक तथा 50 प्रतिशत अंतरीक्षक स्वयं के विध्यालय के तथा 50 प्रतिशत अंतरीक्षक बाहय परीक्षा केन्द्रों से तैनात किए जाएँ।
21 नवंबर को बुलाई गई बैठक
परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को लेकर 21 नवंबर को आयोग में बैठक भी बुलाई गई है। इसमें आयोग ने जिलाधिकारियों और अन्य संबन्धित अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। परीक्षा के सुचरू संचालन के लिए हर जिले में जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी।
हर चरण की होगी विडिओग्राफी-सीसीटीवी रिकार्डिंग
परीक्षा के सील्ड गोपनीय ट्रंक जनपदों के जिला कोषागार के डबल लाक में रखे जाने हैं। कोषागार जहां परीक्षा पूर्व प्रश्न-पुस्तिकाओं का गोपनीय ट्रंक प्राप्त कर रखा जाएगा तथा परीक्षा तिथि को जहां से प्रश्न- पुस्तिकाओं का गोपनीय ट्रंक निकासी कर परीक्षा केन्द्रो को उपलब्ध कराया जाएगा उसकी सीसीटीवी रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। गोपनीय ट्रंक परीक्षा की तिथि को कोषागार से निकाल कर नोडल अधिकारी के प्रबंधन एवं निर्देश में सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अभिरक्षा में केंद्र व्यवस्थापक व सह केंद्र व्यवस्थापक की उपस्थिती व लाइव सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में स्टैटिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जाएगा।