यूपी के मुरादाबाद में अब पालतू कुत्ता पालना आसान नहीं होगा। यहां पर पालतू कुत्ता पालने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कुत्तों को पालने के लिए पंजीयन कराना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। गैर प्रतिबंधित पालतू कुत्ते की ऊंचाई व नस्ल के आधार पर पूर्व में निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
सुपरवाइजर को रखनी होगी नजर
वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुनील दोहरे ने बताया कि शहर के सभी 9 जोन में लगे 70 सुपरवाइजरों को बिना पंजीयन वाले कुत्ता पालकों पर नजर रखनी होगी. अगर बिना पंजीयन के कुत्ता पालते पाए गए, तो एक हजार रुपये जुर्माना और पंजीयन शुल्क अलग पड़ेगा। 30 जून तक जुर्माना राशि एक हजार रुपये रहेगी। एक जुलाई से और अधिक बढ़ जाएगा। एक हजार रुपये जुर्माने के अलावा प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुड़ते जाएंगे। यानी एक जुलाई से चार दिन पंजीयन में लेट हुए, तो 1400 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।