अब विभाग वहन करेगा ट्रांसफार्मर का खर्च

अब 50 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं के लिए पावर कार्पोरेशन ने भारी राहत दी है। अब एलटी लाइन यानि 220 वॉल्ट सिंगल फेस या 440 वाल्ट तीन फेस लाइन से कनेक्शन स्थल की दूरी यदि 40 मीटर परिधि के अंदर है तो उसे केवल आर्मर्ड केबल और मीटर का खर्च देना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यदि विधयुत लाइन 40 मीटर दूरी से अधिक है तो विभाग द्वारा अतिरिक्त लंबाई की लाइन निर्माण में आने वाला व्यय उपभोक्ता से वसूला जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर उसकी क्षमता व्रद्धि जैसे खर्च स्वयं विभाग वहन करेगा। यह निर्देश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने दिया है।

उन्होने 50 किलोवाट तक नए कनेक्शन लेने में राहत दी है। प्रबंध निदेशक के आदेश के क्रम में एलटी नेटवर्क यानि 220 वाल्ट सिंगल फेस या 440 वाल्ट तीन फेस पर 50 किलोवाट भार तक का नया बिजली कनेक्शन लेने में उपभोक्ता को अत्यादिक शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। कनेक्शन के आवेदक का परिसर विध्युत पोल से 40 मीटर परिधि के अंदर है तो उपभोक्ता को केवल आर्मर्ड केबल और मीटर का शुल्क अदा करना होगा। जबकि यदि आवेदक का परिसर पोल से 40 मीटर से अधिक दूरी पर है और परिसर तक लाइन पहुंचाने में अतिरिक्त पोल लगाना आवश्यकता है तो अतिरिक्त लंबाई की लाइन का निर्माण करने में आने वाले व्यय का उपभोक्ता को वहन करना पड़ेगा।

जिसका एस्टिमेट विभाग उपभोक्ता को देगा। यह पूर्व के एलटी कनेक्शन से 50 किलोवाट क्षमता व्रद्धि करते हुए कनेक्शन लेने की स्थिति पर होगा। लेकिन क्षमता व्रद्धि व कनेक्शन में लगने वाले ट्रांफार्मर व अन्य उपकरणों का वहन पावर कार्पोरेशन करेगा। इसके लिए प्रबंध निदेशक ने सभी अधिक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता को आदेश जारी करते हुए नए कनेक्शन की नीति को लागू करने के निर्देश दिये है। प्रबंध निदेशक ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि 50 किलोवाट तक के सभी कनेक्शन पर लागू रहेगी। इससे कनेक्शन लेने से हिचकने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इस तरह कनेक्शन के लिए हो सकता है आवेदन

बहुमंजिला भवन, मल्टीप्लेक्स, विवाह घर, कालोनियां, विकास प्राधिकरणों, कालोनी निर्माताओं, निजी संस्थाओं ऐसे कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।   

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