
छह वर्ष बाद अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब की दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। यूपी में योगी की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट से मंजूर की गई नई आबकारी नीति से अब अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। ऐसे में शराब के शौकीनों को पहली अप्रैल से जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। प्रदेश में पहली बार अङ्ग्रेज़ी शराब, बियर व वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप (दुकानें) खोलने का भी निर्णय लिया गया है। यानी की अब बियर, देसी और अंग्रेजी शराब एक ही दुकान से बेचीं जा सकेगी। हालांकि, कम्पोज़िट दुकान में शराब पीने की व्यवस्था नहीं होगी। सरकार ने शराब की बिक्री से 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। जो कि पिछली बार से 4 हजार करोड़ से ज्यादा है।
सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2025-26 के लिए देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से होगा। इस वित्तीय वर्ष में पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा। 2026-27 से दुकानों के रिन्यूअल की व्यवस्था होगी। प्रीमियम रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 25 लाख रुपए वार्षिक शुल्क के साथ दुकान का रिन्यूअल करवाया जा सकता है।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए सभी दुकानों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। ई-लाटरी से आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी और इससे सरकार को भारी-भरकम धनराशि हासिल होने का अनुमान है। लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। देशी शराब की दुकान के लिए पांच श्रेणियों में आवेदन की फीस 40,000 से 65,000 रुपये, कम्पोजिट दुकानों के आवेदन के लिए 55,000 से 90,000 रुपये, मॉडल शॉप के लिए 60,000 से 1,00,000 रुपये व भांग की दुकानों के लिए सभी श्रेणियों में 25,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है।
सूत्र बताते हैं कि नई नीति में सरकार शराब की दुकानों के लिए कोटा की व्यवस्था को भी समाप्त कर रही है। अभी तक कोटा की व्यवस्था थी, जिसके चलते शराब विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा में शराब का स्टॉक उठाना पड़ता था।
नई आबकारी नीति में वर्ष 2025-26 में ई-लाटरी द्वारा आवंटित की गई दुकानों के लाइसेंस के अगले तीन वर्षों तक नवीनीकरण किए जाने की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने नई नीति के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
ग्राहकों को शराब पीने की सुविधा देने के लिए कंपोजिट दुकानों को मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा।
60 और 90 ML की बोतल में भी मिलेगी अंग्रेजी शराब
नई नीति के तहत अब विदेशी शराब 60 और 90 एमएल के बोतल में भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा अब मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें नहीं खुलेगी। हवाई अड्डों, मेट्रो व रेलवे स्टेशनों पर मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल की दुकानें नो ऑब्जेक्शन सेर्टिफिकेट के साथ खुल सकेंगी। इतना ही नहीं मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है।