नोटबंदी के बाद सरकार ने तय की घर में गोल्ड रखने की लिमिट

केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद आज गोल्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने वालों की लिमिट तय कर दी है। हालांकि घोषित आय से ज्वेलरी-गोल्ड खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं
नई गाइडलाइन के मुताबिक पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि घोषित आय और घरेलू बचत से खरीदे गोल्ड या ज्वैलरी टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स में नए संशोधनों के बाद सोने पर चल रही अटकलों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्थिति साफ कर दी है।
जानिए, किसको मिली है कितनी छूट
1 - शादीशुदा महिलाएं पांच सौ ग्राम सोना रख सकेंगी।
2 - पुरुषों के लिए ये लिमिट 100 ग्राम की गई है।
3 - अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकेंगी।
नोटबंदी के बाद जमकर खरीदा गया सोना
गौरतलब है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान होने के बाद ही मुंबई में 75 करोड़ रुपये कीमत का करीब ढाई क्विंटल सोना कुछ ही घंटों में बिक गया। ज्वेलर्स पुराने नोट के बदले 20 से 65 फीसदी तक ज्यादा कीमत पर सोना बेच रहे थे। इस बीच करीब 25 शहरों में 250 किलो सोना बिका था। जिसके बाद देश के 25 शहरों में नोट के बदले 250 किलो सोना बेच देने वाले 600 ज्वेलर्स से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
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