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चन्दन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान यूपी के कासगंज में चन्दन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को दोषियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई। सात साल के बाद एनआईए कोर्ट में सजा सुनाई गई है। चन्दन गुप्ता के पिता ने बताया कि वह बच्चों व गरीबों की मदद करता था इतना ही नहीं एक साल के अंदर चन्दन ने तीन बार ब्लड डोनेट किया और तीनों बार मुस्लिम साथियों को बचाने के लिए उसने ब्लड डोनेट किया। उसकी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही गोली मारकर जान लेली।
कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू ,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को आईपीसी की धारा 147 ,148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 और राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दोषी ठहराया हैं। हालांकि, देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है।
दो आरोपी सबूतों के आभाव में बरी
सुनवाई के दौरान आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो गई। जबकि आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि इस हत्याकांड में 20 नामजद और और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले के मुख्य गवाह और चंदन के भाई विवेक ने कोर्ट को बताया कि बवाल के दौरान सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मारी थी। मुख्य आरोपी सलीम गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने सलीम की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान पर कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया।
चन्दन की माँ ने जल पीकर व्रत तोड़ा
कासगंज के चर्चित हत्याकांड चंदन गुप्ता के हत्यारों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उनकी मां ने जल पीकर व्रत तोड़ा और कहा कि न्यायालय ने उम्र कैद की सजा दी है वह ठीक है। लेकिन मुख्य आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी।