लाउडस्पीकर या डीजे बजाने के लिए अब ले सकते हैं ऑनलाइन अनुमति

अब आप लाउडस्पीकर, डीजे और बैंड बाजा सहित सभी ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति लेने के लि ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में शासन स्तर से गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। जल्द ही राजधानी में यह सुविधा शुरू होने के आसार हैं।
आवेदन ऑनलाइन होने से लोगों को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तय योजना के मुताबिक, लोग ई-डिस्ट्रिक्ट और जन सुविधा केंद्रों के जरिए लाउडस्पीकर व डीजे बजाने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन केंद्रों से रोजाना भेजे जाने वाले आवेदनों पर उप जिलाधिकारी को फैसला करना होगा। अनुमति मिलने के बाद आवेदक किसी भी जनसुविधा केंद्र, तहसील सेंटर या जनपदीय सेंटर पर निर्धारित शुल्क देकर सत्यापित अनुज्ञा पत्र का प्रिंट हासिल कर सकेगा।
ऑनलाइन अनुमति के संबंध में शासन स्तर से जारी गाइडलाइंस में साफ निर्देश हैं कि उप जिलाधिकारी को आवेदन निरस्त करने का ठोस कारण देना होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के तहत कार्रवाई होगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग करना पर्यावरण (संरक्षण) 1986 अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। उल्लंघन पर पांच साल कैद या एक लाख का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
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