पैन से आधार लिंक कराना हुआ आसान, IT विभाग ने शुरू की ये नई सुविधा

पैन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने इसके लिए एक नई ई-सुविधा की शुरुआत की है।
विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर एक नया लिंक शुरू किया है। इससे लोगों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने में आसानी होगी। इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा।
IDAI की ओर से पुष्टि होते ही हो जाएंगे लिंक
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से पुष्टि होने के बाद यह जुड़ जाएंगे। यदि कोई गड़बड़ होती है तो UIDAI द्वारा भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड की जरूरत होगी, जो आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नंबर के साथ ही आधार कार्ड संख्या को भी अनिवार्य कर दिया है।
किसी प्रकार की विफलता से बचने के लिए दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है। गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।
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