चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर अब जाना पड़ेगा जेल, एक अप्रैल से लागू होगा नियम

आपने हेलमेट लगाया है, गाड़ी के पूरे कागज भी साथ है फिर भी आपका चालान हो सकता है अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो। चालान ही नहीं आप इसके लिए जेल भी जा सकते हैं। खबर पढ़कर भले आप हैरान हों लेकिन ये बात सच है। 

ट्रैफिक नियमों के अनुसार हवाई चप्पल पहन कर गियर वाली बाइक चलाना ट्रैफिक रूल का उल्लंघन है और इसका पालन न करने पर आपको जेल हो सकती है। पहली बार तो आप 500 रुपए जुर्माना देकर बच सकते हैं लेकिन दोबारा ये जुर्माना दोगुना हो जाएगा जुर्माना न भरने पर आपको जेल भी जाना पड़ेगा।  

कितना देना पड़ेगा जुर्माना

ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और दो पहिया,चार पहिया वाहन चलान वाले इस नियम को कायदे से समझ लें वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप चप्पल पहनकर गाड़ी चलाते मिले तो आपको 500 रुपए जुर्माना या 15 दिन के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। इस समय सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त है। इस समय बस, टैक्सी, ट्रक चलाने वालों को ड्रेस पहनना अनिवार्य है। सरकार मोटर वाहन अधिनियम में 177 को संशोधित किया और इसके तहत निजी वाहन चालकों पर भी जल्द ही ड्रेस कोड लागू होगा लेकिन अपनी गाड़ी चलाने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं है लेकिन जूते पहनना जरूरी होगा। 

इसके अलावा सरकार बस, टैक्सी , ऑटो रिक्शा में गंदगी होने पर ड्राइवर से 500 रुपए जुर्माना वसूलेगी दूसरी बार भी पकड़े जाने पर ये जुर्माना 50 फीसदी बढ़ जाएगी। ये नियम 1 अप्रैल ये प्रदेश में लागू होंगे और नियम का पालन न करने पर सजा दी जाएगी। 

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