'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' लागू, जानें इस योजना की बारीकियां

केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कर दी है, जिसके नियम 17 दिसंबर से लागू हो गई। इस योजना के तहत कालाधन रखने वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बारीकियां समझाई। ये योजना 31 मार्च 2017 को बंद होगी, इसके तहत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
नामों का खुलासा नहीं होगा
अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा। लेकिन सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। टैक्सचोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा। जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा।
सरकार ने दी चेतावनी
इस योजना में सरकार ने काले धन को सफेद करने वालों को भी चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक में जमा सभी धन सफेद नहीं हो जाएगा। पैसे का हिसाब नहीं मिला तो काला धन माना जाएगा। कालेधन पर जानकारी देने के लिए ई-मेल तैयार किया गया है। blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जरूरी बातें
1- यह योजना 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक चलेगी। जिसके तहत आप अपनी अघोषिय आय की जानकारी सरकार को दे सकते हैं।
2- इस स्कीम के तहत लोगों के लिए नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometaxgov.in बनाई गई है, जिसके जरिए लोग अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं।
3- इसके तहत ब्लैकमनी का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।
4. योजना के तहत आप अपने अघोषित आय की घोषणा करते हैं तो इस पर आपको 50 फीसदी पेनल्टी देनी होगी। आईडीएस स्कीम के तहत यह 45 फीसदी था। अगर यह इनकम बैंक में जमा करा दिया है तो उसमें जमा 25 फीसदी रकम 4 साल के लॉक रहेगी।
5. अगर बलैकमनी के बारे में खुद नहीं बताया और यह पकड़ी गई तो इस पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगाई जाएगी।
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