उल्टी दिशा में वाहन चलाने पर होगी एफआईआर

शहर की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे हादसों की बड़ी वजह ट्रेफिक नियमों की अनदेखी और उल्टी दिशा में वाहनों का फर्राटा भरना है। इसको रोकने के लिए पुलिस और परिवहन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों को सख्ती करने के निर्देश हुए है। ऐसे में विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेन्स निरस्त करने के लिए कहा गया है।

ये निर्देश मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने सड़क सुरक्षा समिति किबैठक मे दिये। गुप्ता बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होने एक ही वाहन के विभिन्न अभियोगों में तीन से अधिक बार चालान होने पर सीज करने के लिए निर्देशित किया जबकि वाहन चालक का तीन बार से अधिक चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेन्स समाप्त करने की कार्यवाही के लिए कहा। टोलप्लाजा से चालान के लिए ओवरलोड वाहनों की फोटो औए वीडियो की क्वालिटी बेहतर रहे। डीआईजी कानपुर रेंज जोगिंदर कुमार, आरटीओ प्रवर्तक विदिशा सिंह, आरटीओ प्रशासन राकेन्द्र सिंह समेत अन्य विभाग के अधिकारी, बस, आटो, टैंपो यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

NHAI लखनऊ जोनल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया ने बताया, कि कोहरे की आहट हो चुकी है। हमारी और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने बीते कुछ वर्षो में हुए हादसों को स्टडी किया और उनके कारणों को समझा। जिसके बाद हम अब उन कारणों को दूर करने के लिए कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा की, यदि कोई वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग में गाड़ी रोकता है, खासकर कोहरे में तो उसे तत्काल डायल 112 या फिर 1339 पर उसकी सूचना देनी होगी. यदि कोई बिना जानकारी दिए ही हाईवे पर गाड़ी पार्क करता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा।

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