वित्त मंत्रालय ने EPF पर 8.65% ब्याज को मंजूरी दी

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2016-17 के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद ईपीएफओ यह ब्याज अपने चार करोड़ अंशधारकों के खातों में डाल सकेगा।
जल्द ही अधिसूचना जारी करेंगे
मंत्री ने कहा, वित्त मंत्रालय ने 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है, अब इस बारे में सूचना आएगी। औपचारिक चर्चा पूरी हो गई है। उन्होंने आगे कहा, हम जल्द ही अधिसूचना जारी करेंगे और चार करोड़ अंशधारकों के भविष्य निधि खाते में ब्याज डालेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के न्यासियों ने पिछले साल दिसंबर में ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दर में कटौती और इसे पीपीएफ जैसी लघु बचत जमा योजना के समरूप करने के लिये जोर दे रहा है।
वित्त मंत्रालय हुआ राजी
दत्तात्रेय ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री 8.65% इंटरेस्ट रेट पर रजामंद हो गया है। इस बारे में विचार-विमर्श खत्म हो गया है अब इस बारे में ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। ईपीएफओ के बारे में फैसला लेने वाली शीर्ष बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने पिछले साल दिसंबर में ईपीएफ पर 8.65% इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया था। हालांकि यह पिछले फाइनेंशियल इयर के मुकाबले कम है। सीबीटी पीएफ फंड. में से इन्वेस्ट की गई रकम पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है।
ईपीएफओ के पास है सरप्लस 160 करोड़ रुपये
मेंबर्स को पीएफ डिपॉजिट पर 8.65% इंटरेस्ट देने के बाद भी ईपीएफओ के पास 160 करोड़ रुपये सरप्लस हैं। अगर ईपीएफओ 160 करोड़ रुपये सरप्लस का यूज करता तो मेंबर्स को पीएफ डिपॉजिट पर 8.8% तक इंटरेस्ट दिया जा सकता था।
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