पैन और आधार में हैं अलग-अलग नाम, तो अब न हो परेशान

आयकर विभाग ने आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन, अगर आप दोनों कार्डों में अलग-अलग नाम होने के चलते लिंक नहीं कर पा रहे हैं? तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
दोनों कार्डों में नाम या अन्य जानकारी के सुधार के लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। आधार और पैन को लिंक करने की सुविधा के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब किसी भी खामी में सुधार के लिए अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर दो हाइपरलिंक जारी किए हैं।
बहुत कम संख्या में लोगों के पैन आधार से लिंक हैं
देश में करीब 1.22 करोड़ लोगों के पैन आधार कार्ड से लिंक हैं, लेकिन यह संख्या बेहद कम है। देश में करीब 25 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 111 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड की सुविधा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 6 करोड़ लोग ही फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से 2017-18 के लिए पेश किए गए फाइनैंस बिल के संशोधन में पैन और आधार के लिंक को मंजूरी दी गई थी।
वित्त मंत्री का कहना है कि इससे उन लोगों की पड़ताल की जा सकेगी, जो एक से अधिक पैन कार्ड का इस्तेमाल कर गड़बड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले ही सप्ताह टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन को लिंक करने की सुविधा लॉन्च की थी।
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