योगी सरकार का आदेश, खेतों में कटीले तार लगाने पर लगा प्रतिबंध

आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए बहुत बड़ी है। ये पशु किसानों की पूरी फसल खराब कर देते हैं। इस समस्या से निजात पामे के लिए किसान अपन्स खेतों के चारो ओर कटीले तार लगाते हैं लेकिन इन तारों में फंस कर अक्सर पशु घायल हो जाते हैं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं को खेतों में जाने से रोकने के लिए कांटेदार तारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। 

खबरों के मुताबिक, अब किसान खेतों के किनारे सिर्फ रस्सी ही लगा सकेंगे। अधिकारियों ने गांव के लोगों को अपने खेतों में सामान्य रस्सियों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने को कहा। अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने डीएम को एक पत्र भेजा है जिसमें किसानों द्वारा लगाए जा रहे कटीले व ब्लेड वाले तारों पर प्रतिबंध लगाकर पशु क्रूरता को रोकने का निर्देश दिया गया है। उसमें ये भी लिखा है कि जहां पर ये तार लगे हैं उनको हटाकर किसान सामान्य रस्सी का प्रयोग कर सकेंगे।

उप्र गो सेवा आयोग की बैठक में किसानों द्वारा खेतों में इन कटीले तारों को गाकर पशुओं के प्रवेश को रोकने के दौरान पशु क्रूरता निवाररण अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। पशुओं के साथ गलत व्यवहार, उनको यातना या पीड़ा देना इस अधिनियम में आता है। वहीं कटीले और ब्लैड वाले तारों से घायल हो रहे आवारा पशुओं के लिए यह अधिनियम लागू होता है।

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