69000 शिक्षक भर्ती: एमआरसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती (31,661 Assistant Teachers) की काउंसलिंग प्रक्रिया आज दूसरे दिन भी जारी है। सरकार की तरफ से 31 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के बाद में शेष बचे 36 हजार पदों की भी काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) की तरफ से भर्ती (36,554 Assistant Teachers) भले ही शुरू कर दी गई है, लेकिन इस शिक्षक भर्ती की राह आसान नहीं दिख रही है।
69000 शिक्षक भर्ती : हाई मेरिट के अभ्यर्थी बाहर, कम मेरिट के लोग कटऑफ में शामिल
इस शिक्षक भर्ती (31,661 Assistant Teachers) से वंचित रह रहे अभ्यर्थियों में काफी रोष व्याप्त है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक में सरकार के इस आदेश के खिलाफ अपील की है। इस मुद्दे पर लगातार हाईकोर्ट में बहस भी चल रही है। इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में यह देखना है कि आखिर हाईकोर्ट का इस मुद्दे पर क्या रूख रहता है।
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चयन सूची में आरक्षण के नियमों की गई अनदेखी
इस भर्ती (31,661 Assistant Teachers) में ओबीसी (OBC) कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने में विभाग की तरफ से घोर लापरवाही बरती गई है। इस भर्ती (34,554 Assistant Teachers) में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि 34,554 अभ्यर्थियों (34,554 Assistant Teachers) की भी जारी चयन सूची में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है।
भर्ती (31,661 Assistant Teachers) में चयनित नहीं हो पाए ओबीसी (OBC) अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस चयन सूची में अफसरों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती है जिससे कई ज्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Department) की तरफ से इस भर्ती (34,554 Assistant Teachers) में भी जमकर धांधली की गई है। अब विभाग विवादों का निपटारा किए बिना ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है।
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ओबीसी आयोग में भी होगी पेशी
इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) बहुत ही सख्त है। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Goverment) संविधान से प्राप्त अधिकारों को ठेंगा दिखाते हुए आरक्षित वर्ग की भर्ती (31,661 Assistant Teachers) करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की होने जा रही भर्ती (69000 Assistant Teachers) में नियमों को पूरी तरह से तार-तार किया गया है। गलत नियमों के आधार पर हो रही भर्ती पर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) एक बार फिर से सख्त हो गया है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में एमआरसी (Meritorious Reserved Candidate) सहित कई विवादों का निपटारा किए बिना ही जबरदस्ती भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने जा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) के उपाध्यक्ष और यूपी के सीएम (CM Yogi Aditynath) आमने-सामने हो गए हैं। जहां यूपी के सीएम भर्ती (31,661 Assistant Teachers) को पूरा कराने के लिए नियमों को ताख पर रखकर भर्ती (69000 Assistant Teachers) कराने जा रहे हैं, तो वहीं ओबीसी आयोग (National Commission for Backward Classes) नियमों की धज्जियां उड़ाकर की गई भर्ती (69000 Assistant Teachers) के खिलाफ भी सख्त है। आयोग (OBC Commission) के उपाध्यक्ष लोकेश कुमार प्रजापति ने कटऑफ जारी होने के बाद काफी सख्ती दिखाई है। वहीं, इस मुद्दे को लेकर ओबीसी आयोग (OBC Commission) से अधिकारियों ने मुलाकात की है।
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