69000 शिक्षक भर्ती: दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण पर महानिदेशक लेंगे फैसला

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इस भर्ती को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस भर्ती से वंचित रहे चुके दिव्यांग अभ्यर्थियों ने विभाग (Basic Education Department) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी तरफ से लगातार प्रयागराज में बेसिक शिक्षा निदेशालय (Basic Education Department) के सामने धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।
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दिव्यांगों (Disabled Candidates) की तरफ से प्रयागराज में धरना-प्रदर्शन किए जाने के बाद आखिरकार बेसिक शिक्षा सचिव ने बेसिक शिक्षा महानिदेशक को प्रत्यावेदन भेजा है। बेसिक शिक्षा सचिव ने महानिदेशक (Director General School Education) को पत्र भेजकर दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में अवगत कराया है। उन्होंने महानिदेशक (Director General School Education) को पत्र भेजकर शासन को दिव्यांगों (Disabled Candidates) की तरफ से दिए गए प्रत्यावेदन के बारे में बताया गया है।
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बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) की तरफ से शिक्षक भर्ती में गलत नीतियों के तहत भर्ती किए जाने की वजह से दिव्यांग भी प्रयागराज में निदेशालय (Basic Education Department) के सामने धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में पूरा हक न मिलने से नाराज चल रहे दिव्यांग अभ्यर्थी (Disabled Candidates) धरने पर बैठे हुए और उनकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर एक प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Department) के सचिव को दिया गया है। दिव्यांगों (Disabled Candidates) की तरफ से बेसिक शिक्षा सचिव को उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन को महानिदेशक के पास में भेज दिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में कुल 3,084 दिव्यांग उम्मीदवार (Disabled Candidates) पास हुए हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती (Allahabad High Court) का घोषित परिणाम के हिसाब से इसमें बधिर अभ्यर्थियों की संख्या 397, दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की संख्या 618 और अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों (Disabled Candidates) की संख्या 2,069 है। इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में दिव्यांगों को महज तीन प्रतिशत आरक्षण ही दिया गया है। इसकी वजह से बहुत से अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) की तरफ से बताया गया है कि एक प्रतिशत अभ्यर्थी हमें मिले ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सीटों को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया गया है। यही नहीं कोर्ट में विभाग ने यह भी बताया कि दिव्यांगों (Disabled Candidates) को क्षैतिज आरक्षण के तहत ही आरक्षण का लाभ दिया गया है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं किया गया है।
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बेसिक शिक्षा सचिव ने भेजा ये पत्र
बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से महानिदेशक (Director General School Education) को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि दिव्यांगों की तरफ से प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पूरा आरक्षण नहीं दिया गया है। दिव्यांगों (Disabled Candidates) ने सचिव को बताया है कि इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में RPWD Act 2016 का पालन नहीं किया गया है। इस भर्ती में श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की बची हुई सीटों को चलन क्रिया में नहीं जोड़ा गया है। पिछली भर्तियों (69000 Assistant Teachers) की 1350 बैकलॉग की सीटें 69000 बेसिक शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। इसके अलावा 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में दिव्यांगों (Disabled Candidates) को ओवरलैप कराए जाने की मांग की है। उनकी तरफ से उपलब्ध कराए गए इस प्रत्यावेदन को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने स्कूल शिक्षा के महानिदेशक (Director General School Education) विजय किरण आनंद को भेजा है। अब अगर उनकी तरफ से इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में दिव्यांगों (Disabled Candidates) की मांग को मान लिया जाता है तो सैकड़ों दिव्यांगों (Disabled Candidates) का सपना साकार हो जाएगा।
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