
टेलीकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने स्पैम काल व मैसेज से ग्राहकों को छुटकारा दिलाने के लिए सख्ती दिखाते हुए इससे जुड़े नियमों के कई बदलाव किए हैं। अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग करने पर भारी जुर्माना भरना होगा। अगर किसी कंपनी ने पहली बार नियम तोड़ा, तो उसे ₹2 लाख का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार गलती करने पर जुर्माना बढ़कर ₹5 लाख हो जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सेवाएं भी निलंबित की जा सकती हैं।
ट्राई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कमर्शियल मैसेज की पहचान में भी बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए प्रमोशनल मैसेज के आगे पी लिखा रहेगा तो सेवा संबन्धित मैसेज के आगे एस लिखा रहेगा। यह व्यवस्था टेलिकाम कंपनियों को करनी होगी। नए नियम अगले 30 से 60 दिनों में लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक सभी टेलिकाम कंपनियों को अपने एप या पोर्टल पर स्पैम काल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्पष्ट तौर पर जगह दिखनी होगी ताकि ग्राहक उस पर क्लिक करके आसानी से शिकायत कर सके।
7 दिन में कर सकते हैं शिकायत
स्पैम कॉल को लेकर ट्राई ने कहा है कि मोबाइल फोन धारक अनचाही कॉल और संदेशों के मामले में अब सात दिन के अंदर शिकायत दे सकते हैं, जबकि पहले यह समय सीमा तीन दिन थी। इसके अलावा फोन धारकों को अब डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी के तहत पंजीकरण की भी जरूरत नहीं है।
यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अनचाही कॉल्स और मैसेजेस पर लगाम लगाने से ग्राहकों को बार-बार होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ट्राई के इस सख्त फैसले से दूरसंचार कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और वे अनचाही कॉल और संदेशों पर लगाम लगाने के लिए अधिक सतर्क रहेंगी।
क्या होगा असर
- दूरसंचार कंपनियों को अनचाही कॉल्स पर सटीक डेटा रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
- अनावश्यक प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज पर लगाम लगेगी।
- ग्राहकों को बार-बार होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
ट्राई का यह सख्त नियम अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों पर भी अपनी सेवाओं में सुधार करने का दबाव बढ़ेगा।