CAA पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केन्द्र से चार हफ्तों के बीच जवाब मांगा है।
इस मामले की सुनवाई अब पांचवें हफ्ते होगी और उसी समय ये फैसला किया जाएगा कि मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये आदेश भी दिया है कि मामले में अब किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी।
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सुप्रीम कोर्ट में डाली गई 144 याचिकाओं में से अधिकतर याचिकाएं इसके खिलाफ हैं। जबकि कुछ याचिकाएं ऐसी हैं, जो CAA की वकालत कर रही हैं। सीएए की संवैधानिक वैधता को इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, असम गण परिषद, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जमायत उलेमा ए हिन्द, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, देव मुखर्जी, असददुद्दीन ओवैसी, तहसीन पूनावाला व केरल सरकार सहित अन्य ने चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट की ये अहम बातें
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