Section 87A टैक्स छूट: ITR फॉर्म में तकनीकी समस्या से परेशानी, 15 जनवरी, 2025 है डेडलाइन

आयकर विभाग द्वारा 4 जनवरी, 2025 को किए गए ITR-2 और ITR-3 फॉर्म अपडेट के बावजूद, Income Tax e-filing प्रणाली में तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण करदाता Section 87A के तहत टैक्स छूट का दावा नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या मुख्य रूप से Short-Term Capital Gains (STCG) पर टैक्स छूट को लेकर है।

Section 87A छूट का महत्व

  • नई टैक्स प्रणाली: योग्य करदाता ₹25,000 तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • पुरानी टैक्स प्रणाली: ₹12,500 तक की छूट प्राप्त की जा सकती है।

तकनीकी समस्या

हालांकि, Income Tax e-filing प्रणाली अब Section 87A के दावों को स्वीकार कर रही है, लेकिन प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर में पुरानी लॉजिक के कारण दावे खारिज हो रहे हैं।

समस्या का समाधान

करदाता 15 जनवरी, 2025 की डेडलाइन तक अपने टैक्स छूट का दावा करने के लिए आयकर विभाग से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट 9 जनवरी, 2025 को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा, जो आयकर विभाग को निर्देश देने का काम करेगा।

Income Tax e-filing प्रणाली में हुई इस तकनीकी समस्या को जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि Section 87A के योग्य करदाता अपनी छूट का सही तरीके से दावा कर सकें।

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