अब नहीं हो सकेगा एनआरआई से शादी करने वालीं महिलाओं का उत्पीड़न

केन्द्र सरकार ने एनआरआई व्यक्ति से शादी करने वाली महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर दिया है। इसके अंतर्गत एनआरआई से देश और विदेशों में होने वाले विवाह का शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। ऐसा न होने पर संबंधित व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है।
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पेश किया विधायक
सुषमा स्वराज ने एनआरआई विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2019 को एक महत्वपूर्ण विधेयक करार दिया है। इस विधेयक को पेश करते हुए उन्होंने बताया कि इसे विदेश मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, गृहमंत्रालय और कानून मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया है। सुषमा ने बताया कि इस विधेयक से उन महिलाओं को सहूलियत मिलेगी जो अनिवासी पुरुषों के साथ विवाह करती हैं। कई बार यह विवाह सोची समझी कपटपूर्ण रणनीति के तहत किए जाते हैं, जिससे संबंधित महिला को मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है।
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सुषमा ने गिनाए फायदे
विदेश मंत्री ने कहा कि हमें भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण विवाह से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी के तहत हमने एनआरआई विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2019 लाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत भारत व इसके बाहर होने वाले ऐसे विवाह को शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण बनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
इस विधेयक में कई कठोर मानदंड तय किए गए हैं। इसका पालन न करने पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावित संशोधन के तहत अदालतें संबंधित अनिवासी भारतीय के खिलाफ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से तैयार की गई वेबसाइट के जरिए समन जारी कर सकती हैं। इसके अलावा घोषित अपराधी की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से देश की महिलाओं के उत्पीड़न में कमी देखने को मिल सकती है।
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