आए दिन विमानों में बम की धमकियो को लेकर सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में बड़ा संशोधन किया है। विमान में बम रखने की झूठी खबर देने पर अब एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इसके अलावा विमान में प्रवेश करने पर रोक भी लगाई जा सकती है। जिस तरीकों से आए दिन विमानों को उड़ाने की आए दिन एयरलाइंस कंपीनियों को धमकी मिल रही है उसी के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है।
सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियम 2023 के दो नियम 29ए और 30ए में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक को किसी किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रवेश देने से मना करने का अधिकार है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में विमानन कंपनियों को 666 फर्जी बम धमकियां मिलीं, जबकि इस साल 14 नवंबर तक ऐसी धमकियों की कुल संख्या 999 थी।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हों कि सुरक्षा के हित में यह आवश्यक या समीचीन है, तो नियम 29ए के तहत लिखित रूप में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। नियम 30ए, झूठी सूचना के संचार पर रोक लगाने से संबंधित है, जो किसी विमान, हवाई अड्डे या नागर विमानन सुविधा या दोनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। नौ दिसंबर की अधिसूचना में कहा गया कि यह प्रतिबंध गलत सूचना फैलाने पर भी लागू होगा, जिससे “यात्रियों, चालक दल और जमीनी कर्मियों या आम जनता में दहशत फैल सकती है; या…नागरिक विमानन परिचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है”।