मोदी सरकार ने उठाया सख्त कदम, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब लगेगा भारी जुर्माना
अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खैर नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर व्हीकल बिल में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसके बाद सड़क दुर्घटना और नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही DL (ड्राइविंग लाइसेंस) को डिजिटल रूप से और सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में RTO दफ्तरों में एजेंटों की कमीशनखोरी खत्म करने के लिए बिल में संशोधन किया गया है।
विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस नए बिल में सड़क सुरक्षा को लेकर कई सारे सख्त कानून बनए गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ओला, उबर जैसे ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं।
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नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक/अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक/अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।
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