lockdown5 : आसान तरीके से समझ लीजिये लॉकडाउन 5.0 में क्या है खास
Posted By: Team IndiaWave
Last updated on : May 31, 2020
कोरोना (corona) के प्रकोप से लॉकडाउन (lockdown) का दंश झेल रहे लोग अब थोड़ी राहत भरी सांस ले सकते है। भारत सरकार (government of india) ने अब देश में धीरे-धीरे चीजों को खोलने का फैसला किया है।
लॉकडाउन 5 (lockdown5) पर लग रही अटकलों को विराम देते हुये सरकार ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए है। सरकार ने इसे अनलॉक 1.0 (UNLOCK1) नाम दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन (lockdown) का चौथा चरण आज 31 मई को खत्म होने जा रहा है। आइए अब हम आपको बताते है कि किस तारीख से कौन-कौन सी चीजें खुलने जा रही हैं।
सरकार ने कुछ चरणों में लॉकडाउन 5 (lockdown5) को बताया है। नीचे हम आपको उन अलग अलग चरणों के बारे में बताने जा रहें है।
1. चरण : जनता के लिए 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाजत होगी।
2. चरण : सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि खोले जाएंगे। इस संबंध में जुलाई में फैसला लिया जाएगा। अभिभावकों सहित सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।
3. चरण : तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क इत्यादि को खोला जाएगा।
इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों को स्थितियों का आकलन करने के बाद ही दोबारा शुरू किया जाएगा।
सरकार ने इसके साथ ही कुछ और भी दिशा निर्देश दिये जिसमें 1 जून से ई-पास के बगैर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और वस्तुओं के आने-जाने की अनुमति होगी। हालांकि, राज्यों के पास शक्तियां होंगी कि वे इस तरह की आवाजाही के लिए किस तरह के नियमों को बनाते हैं। वे इस बारे में पहले जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं।
पुराने नियमों को हटाते हुये सरकार ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन, 1 जून से इसमें रियायत मिलेगी। अब यह रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभी इसका समय शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक है।
सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, घरेलू उड़ानें, विशेष ट्रेन और श्रमिक ट्रेनें चलती रहेंगी।
30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला प्राधिकरण गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी सीमा तय करेंगे।
इसके साथ कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण होगा। मेडिकल इमर्जेंसी सुविधाओं के साथ केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी।
सरकार ने तय किया है कि आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के सिवाय 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
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