हर्षद मेहता घोटाले पर आधारित 2020 वेब सीरीज़ ‘स्कैम 1992’ की सक्सेस के बाद, ‘स्कैम 2003 – द तेलगी स्टोरी’ सीरीज का ट्रेलर 4 अगस्त को जारी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि 1992 की सीरीज की तरह, यह फाइनेंसियल स्कैम के भारत के सबसे मशहूर मामलों में से एक पर बनाई गई है जो अब्दुल करीम तेलगी की कहानी है, तेलगी कर्नाटक के एक गांव से था जिसने हजारों करोड़ रुपये की कमाई की थी। ‘स्टांप घोटाला’ के नाम से यह वाकया उस वक़्त सुर्ख़ियों में रहा था. यह शो पत्रकार और समाचार रिपोर्टर संजय सिंह द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक रिपोर्टर की डायरी से रूपांतरित किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन था अब्दुल करीम तेलगी और किस तरह उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था…
अब्दुल करीम तेलगी कौन था ?
तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के एक छोटे से पंचायत शहर खानापुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र की सीमा पर है। उसके पिता रेलवे में काम करते थे और वह एक निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद, तेलगी को ट्रेनों में खाने-पीने का सामान बेचने सहित छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पैसों की तलाश में वह सऊदी अरब चला गया। वापस लौटने पर, उसने कथित तौर पर नकली पासपोर्ट बनाने में अपना हाथ आजमाया और फिर नकली स्टांप पेपर बनाना शुरू कर दिया। भारत में कानूनी दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए स्टांप पेपर का उपयोग किया जाता है और सरकार उन्हें रेजिस्टर्ड सेलर्स के ज़रिये बेचती है। इनकी लागत 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये आदि होती है और यह राशि कुछ समझौतों को पूरा करते समय सरकार को भुगतान की जाती है, जैसे कि भूमि की बिक्री या कुछ अदालती उद्देश्यों के लिए। भुगतान की गई राशि राज्य सरकारों को जाती है।
कैसे किया गया स्टाम्प पेपर घोटाला?
उस समय कई कानूनी कागजी कार्यवाईयों को पूरा करने के लिए स्टांप और स्टांप पेपर की कमी ने तेलगी के लिए एक मौका खोल दिया। बाद की जांच से पता चला कि तेलगी ने नासिक, महाराष्ट्र में भारतीय सुरक्षा प्रेस के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भी कमी की थी। इस तरह , सिस्टम के भीतर अधिकारियों की कमी और सहायता ने पूरे देश में उसके अवैध कारोबार को फैलाने में मदद की। वह अपने नकली कागजात उन हताश लोगों को बेच सकता था जिन्हें कागजात की जरूरत थी। यह पूरे 1990 के दशक तक जारी रहा।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां तेलगी ने अपने टैक्स रिटर्न के अनुसार 1996 से 2003 के बीच हर साल कुछ लाख की आय घोषित की, वहीं बेंगलुरु के एक टैक्स ट्रिब्यूनल ने 2010 में कहा कि उसने “नकली कारोबार से भारी बेहिसाब रकम” जमा की थी। स्टाम्प पेपर” कर विभाग ने अकेले आकलन वर्ष 1996-97 के लिए उसकी आय 4.54 करोड़ रुपये आंकी, जिसमें से 2.29 करोड़ रुपयों का कोई हिसाब नहीं था।
तेलगी के वकील ने तर्क दिया कि कथित गैर कानूनी पैसा उसके केरोसिन परिवहन व्यवसाय से था, लेकिन दावा खारिज कर दिया गया क्योंकि वह यह दिखाने के लिए दस्तावेज पेश करने में विफल रहा कि वह उस व्यवसाय में था।
कैसे पकड़ा गया तेलगी?
2017 की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नकली स्टांप पेपर का एक मामला 1991 में और दूसरा 1995 में दर्ज किया गया था। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच कथित तौर पर ढीली थी और तेलगी बच गया। 2002 में, पुणे सिटी पुलिस के उप-निरीक्षक रमाकांत काले को उनके बेटे, कांस्टेबल अजीत काले से सूचना मिली और उन्होंने पुणे में नकली स्टांप पेपर बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ से मिली जानकारी से पुणे पुलिस अब्दुल करीम तेलगी तक पहुंची, जिसे कुछ महीने पहले 2001 में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर बेंगलुरु जेल में बंद कर दिया गया था।जनता के बढ़ते दबाव के कारण, महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, और तेलगी का काम खत्म हो गया।
आईपीएस अधिकारी श्री कुमार की अध्यक्षता में एक अलग कर्नाटक पुलिस एसआईटी को स्टैम्पिट कहा जाता था। मामले की बाद की जांच से तेलगी के कामों की सीमा का पता चला। बाद में कई राज्यों में कई मामलों में मामला दर्ज होने के बाद, तेलगी ने कथित तौर पर घोटाला करते समय सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ बना ली थी और जांच के दौरान कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के नाम सामने आए थे, लेकिन इन्हें उजागर नहीं किया गया ।
एक उदाहरण में, जिसने तेलगी के प्रभाव की सीमा को उजागर किया, 9 जनवरी, 2003 को, श्री कुमार और महाराष्ट्र एसआईटी के प्रमुख सुबोध जयसवाल ने पुलिसकर्मियों को तेलगी के साथ उसके कोलाबा स्थित घर में पार्टी करते हुए पाया। मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त आर एस शर्मा ने मौखिक रूप से एक सहायक पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयसवाल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2003 में प्रस्तुत की।
तेलगी के ख़िलाफ़ आरोप और जुर्माना
2005 में, जब कर विभाग ने पहली बार तेलगी के खिलाफ 120 करोड़ रुपये की मांग की थी, तो यह किसी व्यक्ति के खिलाफ सबसे ज़्यादा टैक्स मांगों में से एक थी।
2007 में, तेलगी को घोटाले का दोषी ठहराया गया और 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और धारा 120 (आपराधिक साजिश) के तहत था। कोर्ट ने इस मामले में 43 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई. ज़्यादातर आरोपी फर्जी स्टांप पेपर बेचने के लिए तेलगी द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति थे। फैसले से पहले, कथित तौर पर अपनी पत्नी शाहिदा की सलाह के बाद, तेलगी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। लेकिन जेल के अंदर से भी तेलगी कथित तौर पर अपना कारोबार चलाने में कामयाब रहा। इसका खुलासा अक्टूबर 2002 में गिरफ्तार किए गए उसके लोगों से पूछताछ से हुआ। “तेलगी के पेरोल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे मोबाइल फोन मुहैया कराए, जिसका इस्तेमाल वह अपने कारोबार को अंजाम देने के लिए करता था। जब तक जेल अधिकारियों को पता चला, उन्होंने नंबर को सर्विलांस पर रखा।
2001 में अपनी गिरफ्तारी से बहुत पहले, पुलिस हिरासत में रहते हुए, तेलगी कथित तौर पर एड्स से पीड़ित था। 2017 में, मुंबई के एक अस्पताल में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर से उसकी मृत्यु हो गई।
महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2018 में पेपर स्टाम्प घोटाला मामले में आरोपी तेलगी और अन्य को बरी कर दिया। पिछले वर्ष तेलगी की मृत्यु के बाद उसके ख़िलाफ़ आरोप ख़त्म कर दिए गए थे।