31 मई तक लॉकडाउन 4.0, यहां पढ़िए हर जरूरी गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण (coronavirus) के चलते पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन (lockdown 4.0) बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3.0 (lockdown 3.0) के सोमवार को खत्म होने से पहले रविवार को ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसकी जानकारी दे दी थी। लॉकडाउन 4.0 (lockdown 4.0) की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
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नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने पूरे देश में 25 मार्च से चले रहे लॉकडाउन (lockdown) को 31 मई तक जारी रखने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों की जरूरत को देखते हुए गाइडलाइंस में संशोधन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) को कहा है। नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 4.0 (lockdown 4.0) में केंद्र सरकार (central government) ने अधिकतर फैसले प्रदेश सरकारों को लेने का अधिकार दिया है। वहीं, केंद्रीय सूची के विषयों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन का फैसला सभी राज्य सरकारें अपने विवेक से ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (mohfw) द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा। इस दौरान देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस
लॉकडाउन 4.0 (lockdown 4.0) में देश को पांच जोन में बांटा गया, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफर ( कंटेनमेंट का बाहरी हिस्सा) जोन
घरेलू एयर एम्बुलेंस (air ambulance) को छोड़कर सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक
मेट्रो सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे
हेयर कटिंग सलून, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार बंद रहेंगे
धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सामाजिक-राजनीतिक सभाओं की इजाजत नहीं
शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते
अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी
राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे
10 साल के बच्चों, 65 साल के बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने पर रोक
सार्वजनिक स्थानों पर गुटका, पान मसाला खाना, शराब पीना और थूकना प्रतिबंधित, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगेगा
एक दुकान पर पांच व्यक्ति से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 2 गज की दूरी होना जरूरी
झूठी मदद और सहायता मांगने, अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी, 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है
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कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
नई गाइडलाइंस (new guidelines) में कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप (aarogya setu app) का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले सभी कर्मचारियों के फोन में यह एप (aarogya setu app) इंस्टॉल हो। साथ ही आम लोगों को आरोग्य सेतु एप (aarogya setu app) इंस्टॉल करने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
कंटेनमेंट जोन पर रहेगी सख्ती
कंटेनमेंट जोन (containment zone) में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की छूट होगी। इन जोन (containment zone) में आवागमन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े लोगों को निकलने की छूट होगी। कंटेनमेंट जोन (containment zone) में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसके बाहरी क्षेत्र यानी बफर जोन में भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
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यूपी के रेड जोन
लखनऊ, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फीरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली
यूपी के ऑरेंज जोन
गाजियाबाद, हापुर, बागपत, बस्ती, बदायूं, सम्भल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदौही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशाम्बी व शामली
यूपी के ग्रीन जोन
बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, बलिया, चंदौली, चित्रकुट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र व अमेठी
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