कम होगा बच्चों के कंधों से बस्ते का बोझ, सरकार ने बनाए नए नियम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के स्कूली बैग का बोझ कम करने के लिए नया नियम लागू किया है। मंत्रालय ने कक्षा एक से कक्षा 10 तक की कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल बैग के वजन को निर्धारित कर दिया है साथ ही पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। एचआरडी मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है।
होमवर्क पर भी नियम
छोटे बच्चों को स्कूल से ढेर सारा होमवर्क मिलने के कारण अभिभावकों को काफी समय होमवर्क कराने में व्यतीत करना पड़ता था इससे अब छुट्टी मिलने वाली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा एक और दो में पढ़ने वाले बच्चों को होमवर्क देने के लिए मना किया गया है।
नहीं थोपे जाएंगे जबरदस्ती विषय
एचआरडी मंत्रालय की तरफ से जारी इस सर्कुलर में सरकार ने यह भी बताया है कि किस कक्षा में कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाने चाहिए ये भी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा एक और दो में छात्रों को भाषा और गणित के विषय पढ़ाए जाने चाहिए। इसके अलावा कक्षा तीसरी से पांचवीं तक भाषा, ईवीएस और गणित के विषय पढ़ाए जाने चाहिए।

एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवा सकते स्कूल
आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप आए दिन स्कूल से आने वाली डिमांड से भी परेशान रहते होंगे। कभी कुछ मंगवाया जाता है तो कभी कुछ, लेकिन स्कूलों की इस प्रतिदिन की डिमांड पर भी इस सर्कुलर के जरिए रोक लग सकती है। यानी अब स्कूल आपके बच्चों के बस्ते का बोझ बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा किताबें या अन्य कोई सामान नहीं मंगवा सकते।
जानिए कितना होगा स्कूली बैग का वजन
मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत कक्षा के हिसाब से स्कूल बैग के वजन को भी तय कर दिया गया है। पत्र में हिदायत दी गई है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए।

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