दूसरे राज्य में रहकर भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ये है तरीका

जब से मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 लागू होने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और पल्यूशन सर्टिफिकेट लेने वालों की लाइन लग गई है। विशेषकर लाइसेंस के लिए ऐसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जो मूल निवासी किसी और राज्य के हैं और रहते किसी और राज्य में हैं।

दूसरे राज्य में रहने वालों के साथ ये समस्या है कि उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर उनका मूल पता ही लिखा है। दूसरे राज्य का पता होने की वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोग काफी परेशान हैं, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा ही तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से जिस शहर में या जिस राज्य में हैं वहीं का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।

बस इसके लिए यह जरूरी है कि आपके पास तहसील से बनवाया हुआ रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके पास कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से जारी लेटर व कंपनी का आई कार्ड हो। यह नियम देश के सभी हिस्सों में लागू है। हालांकि आम लोग इसकी जानकारी न होने के चलते अकसर परेशान होते हैं।

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