कल सुप्रीम कोर्ट करेगा ज्ञानवापी मामले में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग का दावा
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच करेगी।
सोमवार को लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में इस सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील सोहनलाल ने दावा किया कि 'बाबा मिल गए' हैं। इसका अर्थ शिवलिंग मिलने से भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तालाब का पानी निकालकर तलाशी ली गई तो बाबा मिल गए। उन्होंने कहा, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहा था, वह पूरी हो गई। उस वक्त सब साफ हो गया, जब मस्जिद परिसर में हर-हर महादेव का जयकारा गूंजने लगा। मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान सोहनलाल भी कोर्ट कमिश्नर के साथ मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि आज के दिन को हम बहुत बड़ा दिन मानते हैं। जैसे ही वह समय आया तो लोग नाचने लगे और मस्जिद में हर-हर महादेव गूंजने लगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दीवार पर 75 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा मलबा है। अब हम अदालत से उसकी जांच की मांग करेंगे। गौरतलब है कि वाराणसी की कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग भी खारिज कर दी थी। हालांकि, मुस्लिम पक्ष दावे को सिरे से नकार रहे थे। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं।
कोर्ट ने दिया जगह को सील करने का आदेश
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, 'जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।'
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