Gyanesh Kumar की CEC नियुक्ति पर कांग्रेस की आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सबकी नजर

भारत के राष्ट्रपति ने सोमवार देर रात ग्यानेश कुमार को भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त (EC) नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति एक नई चुनावी प्रक्रिया के तहत की गई है, जिसके तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया है।

ग्यानेश कुमार की नियुक्ति: कांग्रेस ने किया विरोध

हालांकि, कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे “हड़बड़ी में लिया गया मध्यरात्रि निर्णय” बताया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।

Gyanesh Kumar का चयन क्यों हुआ विवादित?

नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री की समिति द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी, और इसके बाद इस विधेयक को पारित किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायधीश को इस समिति से हटा दिया गया था।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से इस नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले तक टालने की अपील की थी। वहीं, सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बताते हुए इस निर्णय को बिना किसी देरी के लागू किया।

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, और 19 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

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