आपके मन भी हैं 2000 रुपये के नोटों से जुड़े सवाल? यहां मिलेंगे सभी जवाब

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन मौजूदा नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसकी घोषणा आरबीआई ने शुक्रवार को की। केंद्रीय बैंक ने जनता को 2000 रुपये के नोट जमा करने की सलाह दी है। ये नोट 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को डिमोनेटाइज करने के वक़्त 2016 में जारी किए गए थे। अब इन नोटों को बैंक खातों में जमा करके जो नोट अभी चलन में हैं उन्हें लिया जा सकता है।
आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट क्यों बंद कर दिए हैं?
2000 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत जारी किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के बाद करेंसी की ज़रूरत को तेजी से पूरा करना था। उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद और अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। यह मूल्यवर्ग अब आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है; इसके अलावा, मुद्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाकी मूल्यवर्ग में बैंक नोटों का पर्याप्त भंडार है।
आरबीआई ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के के मुताबिक 2000 रुपये के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला लिया गया है।"

और क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?
क्लीन नोट पॉलिसी जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी क्वालिटी वाले करेंसी नोट और सिक्के देने की कोशिश करती है, जबकि गंदे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। आरबीआई ने पहले 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था क्योंकि उनमें 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा विशेषताएं हैं।
तो क्या 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे? आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये का नोट अपनी वैध मुद्रा स्थिति को बनाए रखेगा। लोग लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें किसी से ले भी सकते हैं। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करना और / या बदलना ज़रूरी होगा।

30 सितंबर के बाद क्या होगा?
आरबीआई ने 30 सितंबर के बाद इन नोटों की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि, उसने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों पर उसके निर्देश उस तारीख तक प्रभावी रहेंगे।
आपके पास जो 2000 रुपये के नोट हैं, उनका आपको क्या करना चाहिए?
आरबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें। आरबीआई ने कहा, '2000 रुपये के नोटों को खातों में जमा करने और बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।' एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर तक आरबीआई के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी, जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट हैं।
आप कितने पैसे एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा है?
आप एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के बैंक नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको अपने बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटएक्सचेंज किये जा सकते हैं। एक खाताधारक के लिए हर दिन 4000 रुपये की सीमा तक बिजिनेस करेस्पांडेंट के ज़रिए 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है।

2000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज कब शुरू कर सकते हैं?
बैंकों को तैयारी के लिए समय देने के लिए आरबीआई ने लोगों से कहा है कि वे 23 मई से आरबीआई की शाखाओं या आरओ से संपर्क कर अपने नोट बदल लें।
अगर किसी के पास 2000 रुपये के नोट बहुत बड़ी संख्या में हैं तो क्या होगा?
तकनीकी रूप से, एक व्यक्ति एक समय में 20,000 रुपये एक्सचेंज कर सकता है। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोटों में बड़ी रकम है, उनके लिए अपने पैसे का आदान-प्रदान करना मुश्किल हो सकता है।
क्या एक्सचेंज के लिए कोई चार्ज देना होगा?
नहीं। एक्सचेंज सुविधा मुफ्त दी जाएगी।
अगर कोई बैंक 2,000 रुपये के बैंकनोट को बदलने/स्वीकार करने/जमा करने से मना कर दे तो क्या होगा?
आप पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देता है या अगर आप बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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