Lockdown: जानिए देश में कहां कहां शुरू होने जा रही शराब की बिक्री
देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन (Lockdown) 17 मई तक देश में लागू रहेगा। लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाने के दौरान कई रियायतें भी दी गई हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी है। हालांकि दुकानदारों और लोगों को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शराब सभी जोनों में बिकेगी, लेकिन जो एरिया सील हैं, वहां शराब नहीं बिक सकेगी।
कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी बिक्री
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से नए लॉकडाउन (Lockdown) के निर्देशों के मुताबिक सभी ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में शराब की बिक्री की मंजूरी दे दी गई है। सरकारी नियमों के मुताबिक अभी कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में शराब नहीं बिकेगी। ये ऐसे इलाके होते हैं, जहां कोरोना का मरीज मिलने के बाद उसे सील कर दिया जाता है। ग्रीन जोन वो क्षेत्र हैं जहां कोरोना का संक्रमण नहीं है, वहीं ऑरेंज जोन में संक्रमण बेहद ही कम है या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार चाहती है कि शराब बिक्री की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए।
रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन (Guidelines) के मुताबिक शराब की बिक्री कई दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगी। दुकानदारों को अपने यहां सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distencing) का पालन कराना होगा। जिन दुकानों पर शराब की बिक्री होगी वहां लोगों को एक दूसरे से 6 फीट की रखनी होगी। दुकान मालिकों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में खरीदने वालों की संख्या 5 से ज्यादा न हो। दुकानदारों को लोगों के खड़े होने के लिए चिह्नों को बनाना होगा, लोग इसी के अनुसार खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distencing) के नियमों का पालन करते हुए शराब खरीद सकते हैं।
इसके अलावा शराब का सेवन सार्वजनिक जगहों पर नहीं किया जा सकेगा। हालांकि देश में पहले भी सार्वजनिक जगहों पर नशा करने पर रोक है, लेकिन लॉकडाउन (Lockdown) में खरीदने वालों के लिए आदेश होंगे कि लोग शराब का सेवन केवल अपने घरों में ही कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा।
मॉल व प्रतिष्ठानों के अंदर दुकानें नहीं खुलेंगी
शराब बिक्री को लेकर लोग सरकार से लगातार अपील भी कर रहे थे। जिसके चलते गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने ये फैसला लिया है। अब केवल उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जो प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी पंजीकृत है। शराब की ब्रिकी केवल एकल दुकानों पर ही हो सकेगी। जो दुकानें मॉल्स या बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर हैं वहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध पहले की तरह ही रहेगा। शराब की दुकानें देश में करीब 40 दिनों के लंबे अंतराल के बाद खुलेंगी। अभी तक देश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी शराबबंदी नहीं रही थी।
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कई राज्य कर चुके हैं मांग
शराब पर लगे प्रतिबंध के बाद देश के कई राज्य इसकी बिक्री शुरू करने को लेकर मांग करने लगे थे। राज्यों का तर्क था कि शराब बिक्री से बड़े पैमाने पर सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए सरकार को शराब बिक्री से प्रतिबंध हटाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने केन्द्र सरकार से शराब की ब्रिकी शुरू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इससे प्राप्त होने वाले राजस्व से राज्य की देनदारियां निपटाने में मदद मिलेगी। अमरिंदर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) को लिखे पत्र में कहा था कि लॉकडाउन (Lockdown) के चलते सभी राज्य वित्तीय संकटों का सामना कर रहे हैं। अगर सरकार शराब की बिक्री की इजाजत देती है तो इससे राज्यों की आर्थिक मदद भी हो जाएगी। उन्होंने कहा था लॉकडाउन (Lockdown) के चलते व्यापार, कारोबार और उद्योग बंद होने के कारण राजस्व नहीं मिल रहा है।
शराब छोड़ने वालों की मदद करेगी सरकार
लॉकडाउन के चलते देशभर में शराब बिक्री करीब 40 दिन प्रभावित रही। इस दौरान सरकार ने शराब की दुकानों पर रोक लगा दी थी। वहीं केवल कुछ ही राज्य ऐसे रहे जहां कुछ जगहों पर शराब की ब्रिकी हो रही थी। लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लत काफी हद तक छूट चुकी है, या जो अपनी आदत को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में अपनी एडवायजरी (Advisory) जारी की थी। मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन (Lockdown) को शराब छोड़ने के लिए सही वक्त बताया था। एडवायजरी (Advisory) में कहा गया था, जो लोग अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। वहीं अस्तपालों को भी ऐसे लोगों का उपचार करना चाहिए।
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टॉल फ्री नंबर भी किया जारी
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने एडवायजरी (Advisory) ने एडवायजरी में ये भी कहा था कि ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें इतनी लंबी अवधि तक शराब छोड़ने की वजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके शरीर में कई तरह के नकारात्मक लक्षण नजर आ रहे हैं। मंत्रालय ने माना था कि ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एडवायजरी (Advisory) में कहा गया था कि ऐसे लोगों का अच्छे से ख्याल रखने की जरूरत है। मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए टॉल फ्री नंबर 1800110031 जारी किया है। साथ ही अस्पतालों को ऐसे मरीजों का उपचार करने की भी बात कही गई है। यह एडवायजरी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के साथ मिलकर तैयार की है।
लॉकडाउन की अनिश्चितता के चलते फैसला
गृह मंत्रालय ने ये फैसला लॉकडाउन (Lockdown) लॉकडाउन की अनिश्चितता के चलते भी उठाया है। 24 मार्च से अभी तक देश में तीन बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है। इस दौरान देश में शराबबंदी करीब 40 दिन से है। वहीं अभी भी लॉकडाउन 17 मई से खुलने को लेकर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौजूदा वक्त में देश में रोजाना करीब 2000 संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं मरने वालों की तादाद भी 1000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 34 हजार के पार पहुंच चुकी है।
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