तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है। 106 दिनों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ये जमानत उन्हें दो लाख मुचलके पर दी गई है।
हालांकि सीबीआई मामले में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी थी। आज सुप्रीम कार्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, चिदंबरम से जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम इस केस से जुड़े गवाहों से कोई संपर्क नहीं करेंगे, न ही मुकदमे पर कोई बयानबाज़ी करेंगे और मुकदमे के बारे ने मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं देंगे।
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सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 22 अक्टूबर को ही जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी की तरफ से दर्ज मामले में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली थी।
पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरती थी। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं और सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था।
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