केंद्र ने EPFO पेंशन धारकों को दिया बड़ा तोहफा

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इससे 68 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी।

ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू करने का काम पूरा हो गया है। पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी राशि जारी होते ही खाते में जमा कर दी जाएगी।

सीपीपीएस इसी माह से पूरे देश में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण किए बिना पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हो या अपना बैंक या शाखा बदलता हो।

मंत्रालय ने बयान में कहा गया है कि जनवरी, 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि सीपीपीएस की पहली पायलट परियोजना पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हो गयी थी। इसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी।

बयान में कहा गया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण स्तर पर लागू किया।

दिसंबर, 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

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