संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 9वां दिन है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। इस पर सदन में हंगामा हुआ।
जगदीप धनखड़ ने कहा-
“कल गुरुवार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह हो भी रही है।”
आरोपों पर सिंघवी ने कहा-
“मैं जब राज्यसभा जाता हूं तो 500 का सिर्फ एक नोट लेकर जाता हूं। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा था। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मैं 1:30 बजे तक कैंटीन में बैठा था। इसके बाद मैं संसद से चला गया।”
संसद में बरसे खरगे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा-
“जब तक मामले की जांच चल रही है और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक सभापति को अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लेना चाहिए।”
खरगे के इस बात पर आपत्ति जताते हुए सत्तापक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर खरगे ने कहा कि ऐसा ही चिल्लर काम करके इन लोगों ने देश का नाम बदनाम किया है। खरगे ने सभापति से कहा कि आप इस तरह से किसी का नाम और उसकी सीट का जिक्र कैसे कर सकते हैं? इस पर सभापति ने कहा कि सीट का जिक्र किया और बताया है कि यह सीट किसे अलॉट हुई है।
दोनों पक्षों को करनी चाहिए निंदा: नड्डा
बीजेपी चीफ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। यह सदन की गरिमा पर कुठाराघात है। मुझे विश्वास है कि सही जांच होगी। मुझे उम्मीद थी कि हमारे विपक्ष के नेता भी विस्तृत जांच की मांग करेंगे। विपक्ष को हमेशा सद्बुद्धि रखनी चाहिए। स्वस्थ मन और स्वस्थ भावना के साथ विवरण सामने आना चाहिए। दोनों पक्षों को इसकी निंदा करनी चाहिए।”
आइए जानते हैं संसद में सांसदों के लिए पर्स और नोट ले जाने का नियम…
- इसबारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है जो इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित करता हो, लेकन इसका उपयोग और प्रदर्शन सदन की कार्यवाही और गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी नियम सांसद को पर्स लेकर जाने और इसमें जरूरत की राशि रखने पर प्रतिबंधित नहीं करता है।
- सांसद व्यक्तिगत पर्स जैसे वॉलेट या छोटा बैग संसद में ले जा सकते हैं। महिला सांसद अपना लटकाने वाला पर्स लेकर जा सकती हैं। पर्स सामान्य व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित होना चाहिए। ये किसी कार्यवाही में किसी भी तरह की बाधा या विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए।
- धनराशि ले जाने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसका सदन के भीतर प्रदर्शन या उपयोग सख्त वर्जित है। नोटों की गड्डी किसी भी हालत में लेकर नहीं जा सकते।
- 2008 का नोट फॉर वोट मामले में जब कुछ सांसदों ने लोकसभा के भीतर नोटों का प्रदर्शन किया था तो इसे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। इसकी कड़ी आलोचना हुई। तब से संसद में बड़ी धनराशि लेकर आने पर रोक लग गई। इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए।
क्या हुआ था जब संसद में उछाले गए थे नोट
अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर वाम दलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यूपीए ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उसी दिन बीजेपी के तीन सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगौरा लोकसभा में एक करोड़ रुपये के नोटों की गड्डियां लेकर पहुंच गए। वहां उन्होंने नोट उछाल दिए। तीनों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने उन्हें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए रुपये की पेशकश की थी। हालांकि, दोनों ने इन आरोपों को नकार दिया था। उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने दावा किया था कि सांसदों को तीन-तीन करोड़ रुपये का लालच दिया था। एक करोड़ रुपये पहले दिए गए थे और बाकी की रकम बाद में देने का आश्वासन दिया गया था।
ये पहला मौका था जब सदन में इस तरह से खुलेआम नोटों की गड्डियां उड़ाई गई थीं। इस घटना का तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
कोई सांसद संसद में अपने साथ क्या-क्या लेकर जा सकता है
भारतीय संसद के नियमों के अनुसार, सांसदों को संसद में केवल वही चीजें ले जाने की अनुमति होती है जो उनके विधायी और कार्यकारी कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों। जैसे-
- महत्वपूर्ण दस्तावेज (विधायी कार्य से संबंधित दस्तावेज)
- नोट्स, रिपोर्ट या बिल (बहस में भाग लेने के लिए तैयार किए गए भाषण या अन्य संदर्भ सामग्री)
- इलेक्ट्रानिक उपकरण (सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन )
- टैबलेट या लैपटॉप (कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ)
- व्यक्तिगत सामान (छोटा बैग, पर्स यास्टेशनरी)
- अन्य उपयोगी व्यक्तिगत सामग्री (जलपान या पानी)
संसद में क्या नहीं ले जा सकते
- अशोभनीय या अनुचित सामग्री
- किसी भी प्रकार का प्रदर्शन सामग्री प्लेकार्ड, पोस्टर या बैनर
- ज्यादा नकद धनराशि (जैसा कि नोट फॉर वोट कांड में देखा गया था)
- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (रिकार्डिंग उपकरण या कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि विशेष अनुमति न हो)
- सांसद को किसी भी प्रकार का हथियार या सुरक्षा उपकरण ले जाने की सख्त मनाही है।
- ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण (सीटी, वुवुज़ेला या अन्य कोई उपकरण जो कार्यवाही में बाधा डाल सकता है)