7 दिन पहले खरीदा 26 हजार का ऑटो, नए नियमों के तहत 47,500 का कटा चालान
मोटर व्हील एक्ट 2019 देश भर में जागू हो गया है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद सैकड़ों रुपये का पड़ने वाला चालान अब हजारों रुपये में बदल गया है। नई दरों में जुर्माने की राशि तब्दील होने के बाद अब देशभर में गाड़ी चालकों की गलती पर हजारों रुपये में चालान कट रहे हैं। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर पहले गुरुग्राम में 27,500 रुपये का जुर्माना था। अब इसके बाद देश-भर में अलग-अलग जगहों पर भारी जुर्माना लगाए जाने की खबरें आ रही है। ऐसे ही ताजा मामला ओडिशा में देखने को मिला जहां पर ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन पर भुवनेश्वर में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का 47,500 रुपये का चालान कटा है।
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भुवनेश्वर में जिस ऑटो-रिक्शा चालक पर चालान काटा गया है, वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और साथ में कोई कागजात भी नहीं रखे हुए था। जिसकी वजह से उस पर जुर्माना लगाया गया है। जिस शख्स पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, उसने 7 दिन पहले ही इस ऑटो को 26 हजार रुपये में सेकेंड हैंड खरीदा था। अब उसे चालान के रुप में 47 हजार रुपये देने होंगे। इस संबंध में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (आरटीओ) ने कहा, 'कानून तोड़ने वाले हर वाहन पर कानून लागू होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाहन 62,000 रुपये में खरीदा गया था या 2000 रुपये में।'
ऑटो चालक का इन चीजों का कटा चालान
भुवनेश्वर में ऑटो चालक का चालान इन चीजों का काटा गया है। उसमें अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए 5,000 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 5000 रुपये, नशे में ड्राइवर के होने के कारण 10000 रुपये, वायु और ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए 10000 रुपये, पंजीकरण और एफसी के बिना वाहन का उपयोग करने के लिए 5000 रुपये, ऑटो चालक ने परमिट शर्तों का उल्लंघन किया था, इसकी वजह से 10,000 रुपये का, बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपये और सामान्य अपराध के रूप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह से ऑटो चालक का 47,500 रुपये का चालान कटा गया है। यही नहीं चालक को चंद्रशेखरपुर में ड्राइविंग परीक्षण केंद्र में चालान की राशि जमा करने के लिए कहा गया है।
खरीदा कम में और जुर्माना लगा ज्यादा
सबसे खास बात यह है कि जिन वाहनों का चालान काटा गया है, उनकी कीमत जुर्माने की राशि से बहुत कम है। गुरुग्राम में जिस स्कूटी का चालान काटा गया, उसकी बाजार में कीमत महज 15,000 रुपये है। उस पर चालान 23,500 रुपये का काटा गया है। यही नहीं, गुरुग्राम के ही सेक्टर-56 स्थित ब्रिस्टल चौक पर सोमवार को एक ऑटो ड्राइवर का 32,000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस ने काटा था। उस पर सिग्नल जंप करने, खतरनाक ड्राइविंग, हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा और पलूशन के दस्तावेज न रखने पर जुर्माना काटा गया है। ऑटो चालक मोहम्मद मुस्तकील का कहना है कि पुलिस ने जिस गाड़ी को जब्त किया है, उससे मैं दो वर्ष से चला रहा हूं। बंगाल के रहने वाले मुस्तकील बीते 15 सालों से गुरुग्राम में काम करते हैं। दो महीने पहले ही मुस्तकील ने ऑटो चलाना शुरू किया था।
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