तत्काल पासपोर्ट बनाना हुआ आसान, सरकार ने किया इन दो नियमों में बदलाव

तत्काल पासपोर्ट बनवाने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इसकी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार नंबर देने की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। केन्द्र सरकार तत्काल पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने भी तैयारी कर ली है। कानून मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिसके चलते लोगों को तत्काल पासपोर्ट बनवाने में आने वाली समस्याओं से जल्द राहत मिल जाएगी।
सरकार ने पहले भी दी थी राहत
इस साल की शुरुआत में सरकार ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत दी थी। जिसमें सत्यापन प्रमाणपत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। इसके स्थान पर आधार कार्ड के अलावा पहले से तय 12 दस्तावेज वोटर आईडी, पैनकार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, बैक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र आदि दस्तावेजों को देने का नियम बनाया गया था।
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कानून मंत्रालय ने दी स्वीकृति
इस मामले में कानून मंत्रालय की ओर से आई सूचना के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा मांगी गई राय पर सहमति दे दी गई है। अब सत्यापन के लिए अन्य दस्तावेजों को पर्याप्त माना जा सकेगा। हालांकि आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए शपथपत्र मान्य होगा। प्रार्थी द्वारा दिए गए शपथपत्र के आधार पर ही पुलिस जांच आधारित होगी। तत्काल पासपोर्ट जारी होने में अधिक दिन लग सकते हैं, क्योंकि नियमों के सरलीकरण की वजह से धोखाधड़ी की समस्या न हो, इसके लिए जांच प्रक्रिया में समय लगेगा। इसी के चलते पासपोर्ट बनने में समय लग सकता है।
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इन नियमों को किया गया सरल
अभी नियमों के मुताबिक आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के लिए स्व लिखित शपथपत्र देना जरूरी था। यह दस्तावेज मुहैया कराने पर तीन दिनों के भीतर तत्काल पासपोर्ट जारी किया जाना तय किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आधार पर अहम फैसला आया था, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने आधार अनिवार्यता खत्म करने को लेकर नियम में बदलाव का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आधार की अनिवार्यता खत्म होने के चलते तत्काल पासपोर्ट हासिल करने वालों को आसानी होगी।
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