69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट से कल आ सकता है भर्ती से जुड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की आश बनी 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) सीएम (CM Yogi Aditynath) के आदेश के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditynath) ने 31,661 पदों पर भर्ती करने का आदेश दे दिया है। सीएम (CM Yogi Aditynath) के आदेश के बाद भी अभी सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आने वाला आदेश ही इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) की दिशा तय कर करता है।
प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें इंतजार भी क्यों न हो जब डेढ़ साल के बाद उन्हें नौकरी में आने का मौका मिला है। विभाग की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया तक पहुंचने के बाद भी उन्हें अपने घरों को वापस होना पड़ा था। वहीं, जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया हो भी गई है, उन लोगों के प्रमाणपत्रों को अब विभाग की तरफ से वापस किया जा रहा है। ऐसे में अब सिर्फ सबकी आशा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से ही है।
बता दें, इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) के कई केस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए 24 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से आदेश सुरक्षित किए जाने के बाद आज भी हजारों अभ्यर्थी फाइनल आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) के कई मुद्दे पर हुई सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी केस को एक ही याचिका के साथ में टैग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने SLP(c)-6841/2020 राम शरण मौर्य अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ में सभी केसों पर सुनवाई की है।

शिक्षामित्रों के लिए मायने रखेगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रदेश के करीब 37 हजार शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए आदेश रिजर्व करने का आदेश दिया है। इसी आदेश के हिसाब से योगी सरकार भर्ती (69000 Assistant Teachers) भी करने जा रही है, लेकिन अभी तक भर्ती (69000 Assistant Teachers) प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कटऑफ के मुद्दे को लेकर आने वाले फैसले पर सबकी नजर कटऑफ (Cutoff) के मुद्दे पर लगी हुई है। यह मुद्दा शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) से लेकर चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मायने रखता है। बता दें, कटऑफ का ही मुद्दा इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) का भविष्य तय करेगा।
अगर शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के पक्ष में निर्णय आता है, तो पूरी भर्ती (69000 Assistant Teachers) लिस्ट बदल जाएगी। अगर उनके पक्ष नहीं आता है, तो फिर कटऑफ लिस्ट पुरानी वाली ही रह सकती है। हालांकि एमआरसी (MRC) का मुद्दा बहुत ही गंभीर हो सकता है। इस मुद्दे पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) भी बहुत सख्त है। ओबीसी आयोग ने इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) पर स्टे लगा रखा है। इस भर्ती से बाहर हुए करीब 15 हजार ओबीसी वर्ग (OBC) के अभ्यर्थी भी उम्मीद लगाए हुए है कि उन्हें भी इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में मौका मिलेगा। बता दें, इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जून को 67,867 चयनित अभ्यार्थियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है।
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कल बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट में बेंच
69000 शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) को लेकर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच 8 अक्टूबर को बैठ रही है। शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस यूयू ललित की बेंच में सुनवाई पूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मुद्दे पर 15 और 24 जुलाई को बहस पूरी हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिक्षामित्र, बीटीसी और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने सुनवाई पूरी की थी। इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी (Aishwarya Bhati) ने कमान संभाली थी। उन्होंने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा। बता दें, इस शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जून को 67,867 चयनित अभ्यार्थियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है।
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