केन्द्रीय पेंशनरों के लिए विशेष सहायता: 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने केन्द्रीय पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन सहायता की नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को उनके मौजूदा पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन (संवेदनशीलता भत्ता) प्रदान किया जाएगा।

संवेदनशीलता भत्ते का वितरण इस प्रकार होगा

  • 80 से 85 वर्ष की उम्र में 20% अतिरिक्त पेंशन
  • 85 से 90 वर्ष की उम्र में 30% अतिरिक्त पेंशन
  • 90 से 95 वर्ष की उम्र में 40% अतिरिक्त पेंशन
  • 95 से 100 वर्ष की उम्र में 50% अतिरिक्त पेंशन
  • 100 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में 100% अतिरिक्त पेंशन

पात्रता की शर्तें और तारीख

अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस माह की पहली तारीख से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें पेंशनर की आयु निर्धारित उम्र में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है, तो वे अगस्त 2022 से 20% अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार होंगे।

आर्थिक सहायता का उद्देश्य

वृद्धावस्था में बढ़ती जीवन लागत के मद्देनजर यह योजना पेंशनरों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्गों को स्वास्थ्य, दैनिक जरूरतों और अन्य खर्चों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संवेदनशीलता भत्ते से पेंशनरों को उनके खर्चों में सहूलियत होगी।

नियमों का पालन और प्रचार

DoPPW ने सभी सरकारी विभागों और बैंक संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि वे पेंशन वितरण में बदलाव की जानकारी सभी पेंशनरों तक पहुंचाएं ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के यह सहायता मिल सके।

यह नई पहल केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो वृद्धावस्था में पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।

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