आज के समय में नौकरी करने वाले लगभग लोग EPFO के बारे में जानते हैं। अगर आप किसी कंपनी में फूलटाइम जॉब करते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगर ईपीएफओ खाता में आप अपना नाम और जन्मतिथी बदलवाना चाहते हैं, तो आप ये काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। कई बार कुछ चूक की वजह से EPFO अकाउंट में नाम या जन्मतिथी गलत अपडेट हो जाती है। ऐसे में आप उसे बदल सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदस्य यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर सदस्य अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसे ऑनलाइन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल-कॉलेज के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके आधार पर ही आप बदलाव कर सकते हैं। प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट या सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई अन्य विश्वसनीय दस्तावेज होना चाहिए। अगर किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेज नहीं है तो आप सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा का शपथ पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये है प्रोसेस
- जन्म की तारीख को सही करने के लिए https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ इस वेबसाइट पर जाएं
- यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें
- साइन-इन पर क्लिक करें
- मैनेज करें पर क्लिक करें और फिर बेसिक डिटेल मोडिफाई करें पर क्लिक करें
- आधार के अनुसार, नाम और जन्मतिथि दर्ज करें फिर सेव/सबमिट पर क्लिक करें
- अपने नाम बदलने की रिक्ववेस्ट स्वीकार करने के लिए अपने नियोक्ता को सूचित करें
ये प्रूफ है जरूरी
खाते में नाम, जन्मतिथी, नॉमिनी, पता, पिता या पति के नाम में बड़े बदलाव नियोक्ता और अंशधारकों के कागजी प्रूफ के आधार पर ही बदले जाते हैं। आधार या ई-आधार के अनुसार जन्म तिथि में परिवर्तन को ईपीएफओ एकाउंट में पहले दर्ज की गई जन्मतिथि को तीन साल के अंतर तक ही स्वीकार किया जाता है। आप ईपीएफ में बदलाव अपने आधार की तरह ही कर सकते हैं।