अब रेलवे स्टेशन पर खाना होगा सस्ता, महज 5 प्रतिशत ही देना होगा जीएसटी

ठेकेदार नहीं ले पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ
हालांकि अब रेलवे या उसके ठेकेदार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में बीते 31 मार्च को ही रेलवे बोर्ड को पत्र भेज कर यह जानकारी दे दी है, ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके। इससे पहले रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाने-पीने के सामानों पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी देय होता था, जबकि चलती रेलगाड़ी में 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाता है।
अब खाने पीने पर देना होगा बिल
अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायत के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गत दिनों ट्रेन और स्टेशन पर खानपान में यात्रियों से अवैध वसूली रोकने के लिए बिल अनिवार्य कर दिया। इस आदेश के बाद जीएसटी में रेलवे का खेल सामने आ गया। स्टेशन पर खानपान में जहां पांच फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा है, वहीं इसी खाने पर ट्रेन में 18 फीसदी टैक्स लिया जा रहा था। लेकिन अब सब जगह पर पांच फीसदी कर दिया गया है।
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