यूपी के सभी शहरों में 15 जुलाई से पॉलीथिन होगी बैन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शहरी निकायों में 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा पॉलिथिन पर प्रतिबंध तो सभी जगह होना चाहिए। फिलहाल इसकी शुरुआत शहरी निकायों से करते हैं।
पॉलीथिन पर प्रतिबंध इससे पहले भी लग चुका है लेकिन नियम को कठेरता से लागू नहीं किया गया। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक, 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसी पॉलिसी के तहत शहरी निकायों से पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने को कहा है। कैबिनेट से पास की गई पॉलिसी के मुताबिक, नियम के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माने हो सकता है।
दिसम्बर 2015 में अखिलेश सरकार ने पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने इन्वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। ऐक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऐक्ट पर्यावरण विभाग ने बनाया था हालांकि ऐक्ट में प्रतिबंधित पॉलिथिन की मोटाई 20 माइक्रॉन या उससे कम रखी गई थी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित पॉलिथिन की मोटाई 50 माइक्रॉन या उससे कम तय की है।
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