कहीं आपका भी न कट जाए 23,000 का चालान, जानिए नए ट्रैफिक नियम
मोटर व्हीकल एक्ट-2019 बदलाव के बाद 1 सितंबर से लागू हो गया है। मोदी सरकार द्वारा ट्रैफिक के नियम तोड़ने के खिलाफ बढ़े जुर्माना राशि को लेकर लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लेकर तरह-तरह की बात हो रही है। इस नए एक्ट ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अब सड़कों पर लोग डर-डरकर गाड़ी चला रहे हैं। इसकी मुख्य वजह हाल ही में 23 हजार का ठोंका गया जुर्माना है। दिल्ली के रहने वाले और गुरुग्राम की कोर्ट में काम करने वाले दिनेश मदान पर पुलिस ने नए ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माना लगाया है। नए नियमों के तहत उन पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की इतनी राशि लगाएं जाने के बाद दिनेश मदान हर जगह पर चर्चा में आए है। दिनेश की 2015 मॉडल की स्कूटी की कीमत बाजार में महज 15,000 रुपये है। दिनेश मदान पर भारी जुर्माना ठोंके जाने के बाद नए ट्रैफिक नियम के खिलाफ आवाज उठने लगी है।
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दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान गुरुग्राम की कोर्ट में काम करते हैं, सोमवार को वह अपने निजी काम से निकले थे, कि तभी ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। दिनेश मदान बिना हेलमेट के अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी पर सवार थे, इतने में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिनेश जब पकड़े गए उस समय उनके पास न तो हेलमेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और एयर पॉल्यूशन भी नहीं था। पास में कोई कागजात न होने की वजह से उन्होंने पुलिस से कुछ समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। पुलिस ने उनका 23 हजार रुपये का चालान काटकर उनके हाथ में थमा दिया। बता दें नए एक्ट ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा।
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पुलिसकर्मियों को देना होगा दुगुना जुर्माना
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जहां आम जनता से नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा, तो वहीं पुलिस कर्मियों को नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने से ट्रैफिक पुलिस भी नहीं बच पाएगी। उन्हें नियमों के तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिस अथॉरिटी पर यह नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई भी कर्मी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उससे किसी चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा।
नए ट्रैफिक नियम के अब देना होग इतना जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के अनुसार अब जुर्माने की राशि को 10 गुना बड़ा दिया गया है, यही नहीं नए नियमों के तहत सजा का प्रावधान भी किया गया है।
अब: सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना की राशि 1000 रुपये।
पहले: सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपए जुर्माना देना होता था।
अब: रेड लाइट जंप करने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
पहले: रेल लाइट जंग करने पर 1000 रुपये जुर्माना था।
अब: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार में 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
अगर यहीं गलती आप दोबारा करते हैं, तो फिर 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना।
अब: बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये देने होंगा।
पहले: बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये देने होते थे।
अब: अगर अब कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है, तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
पहले: पहले नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का चालान कटता था।
अब: अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ में 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा।
अब: अगर इमरजेंसी वाहन को रास्ता न दिया गया, तो फिर जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये देना होगा।
अब यह लेकर चले साथ और यह न करें
अगर आप ट्रैफिक के नए नियमों के तहत बचना चाहते हैं, तो आपको गाड़ी चलाते वक्त आपको सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने साथ में आपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी, गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो मुसीबत में फंस सकते हैं और पुलिस आपका चालान कर सकती है। यही नहीं बिना कागजातों के गाड़ी भी न चलाएं। अगर रेल लाइट जल गई हैं तो इसे जंप बिल्कुल ही न करें। प्रतिबंधित लेन में गाड़ी नहीं चलाएं। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी पार्क न करें। अगर आप बाइक से चल रहे हैं, तो फिर आपको हेलमेट और कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाए रखना जरूरी है। नंबर प्लेट नियम के मुताबिक ही गाड़ी में लगी होनी चाहिए। गाड़ी में और भी कुछ लिखाने से बचे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने मांगी कानूनी राय
छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया है। नए एक्ट को लागू करने से पहले भूपेश सरकार ने कानूनी राय मांगी है। सरकार ने इस एक्ट को कानूनी राय के लिए भेजना चाहती है। ताकि आम जनता पर पड़ने वाले भारी भरकम जुर्माने से लोगों को राहत दी जा सेक। बता दें अभी तक राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने इस एक्ट को लागू नहीं किया है।
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